साल 2014 में वर्चस्व की लड़ाई में ठेकेदार पर हुए जानलेवा हमले में एक मजदूर की मौत हो गई थी. साल 2020 में तत्कालीन एसपी त्रिवेणी सिंह ने मुख्तार अंसारी और उसके गुर्गों पर गैंगस्टर एक्ट लगाया था. यह मामला तरवां थाना क्षेत्र के ऐराखुर्द गांव का है.
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आजमगढ़\ मऊ: उत्तर प्रदेश के बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी की मुश्किलें बढ़ने वाली है. मजदूर की मौत के मामले में आजमगढ़ की पुलिस मुख्तार से पूछताछ करने वाली है. जेल में उसका बयान दर्ज करने के बाद पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी. 2014 में मजदूर की मौत के मुकदमें में गैंगेस्टर कोर्ट ने मुख्तार से पूछताछ की अनुमति दे दी है.
वर्चस्व की लड़ाई में मजदूर की चली गई थी मौत
बता दें कि साल 2014 में वर्चस्व की लड़ाई में ठेकेदार पर हुए जानलेवा हमले में एक मजदूर की मौत हो गई थी. साल 2020 में तत्कालीन एसपी त्रिवेणी सिंह ने मुख्तार अंसारी और उसके गुर्गों पर गैंगस्टर एक्ट लगाया था. यह मामला तरवां थाना क्षेत्र के ऐराखुर्द गांव का है.
मुकदमें को MP-MLA कोर्ट ट्रांसफर करने की मांग
वहीं, माफिया मुख्तार अंसारी के मुकदमें को एमपी एमएलए कोर्ट स्थानांतरित करने की मांग शुक्रवार को की गई है. दक्षिण टोला थाने में दर्ज गैंगेस्टर एक्ट के मुकदमें को स्थानांतरित करने की मांग है. इसके लिए विशेष लोक अभियोजन की तरफ से गैंगेस्टर कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया गया है.
मुख्तार के वकीलों को पक्ष रखने का आदेश
गैंगेस्टर कोर्ट ने मुख्तार के वकीलों को पक्ष रखने का आदेश दिया है. कोर्ट ने मुकदमा हस्तांतरण प्रार्थना पत्र की कॉपी उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया है. इस मामले में अगली सुनवाई 25 मई को होगी. माफिया मुख्तार अंसारी पर दर्ज ज्यादातर मुकदमों की सुनवाई प्रयागराज की एमपी एमएलए कोर्ट में चल रही है.
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