Noida News : ग्रेटर नोएडा की एक सोसाइटी में मंदिर का घंटा बजने से परेशान शख्‍स ने उत्‍तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (UPPCB) का दरवाजा खटखटाया है. इतना ही नहीं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने नोटिस जारी कर जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए हैं. यूपीपीसीबी की ओर से जारी नोटिस की कॉपी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. तो आइये जानते हैं पूरा वाक्‍या. 


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यह है पूरा मामला 
दरअसल यह पूरा मामला ग्रेटर नोएडा के गौर सौंदर्यम सोसाइटी का है. यहां सोसाइटी में रहने वाले मुदित बंसल नाम के शख्‍स ने उत्‍तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में शिकायत की है. मुदित बंसल ने अपनी शिकायत में बताया कि उनके फ्लैट के पास मंदिर बना हुआ है. यहां रोजाना मंदिर का घंटा बजने की आवाज आती है. इससे उन्हें परेशानी हो रही है. साथ ही ध्‍वनि प्रदूषण भी हो रहा है. शिकायत के बाद प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों ने मौके पर जाकर निरीक्षण किया है. 


जांच में 70 डेसिबल शोर मिला 
जांच के दौरान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों को ध्‍वनि की तीव्रता 70 डेसिबल मिली. इसके बाद उत्‍तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सोसाइटी को नोटिस जारी किया है. इसमें कहा गया है कि ध्वनि प्रदूषण नियम 2000 के प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए, जिससे लोगों को घंटी के शोर से दिक्‍कत न हो. सोसायटी से नोटिस पर जवाब देने को कहा गया है. वहीं, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से जारी नोटिस सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. लोगों के विरोध के बाद प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बैकफुट पर आ गया है.  


क्‍या कहता है WHO 
विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के मुताबिक, रिहायशी इलाकों में आवाज का स्तर 30 डेसिबल से ज्यादा नहीं होना चाहिए. WHO के मुताबिक, 24 घंटे तक 70 डेसिबल से ऊपर की आवाज कानों को नुकसान पहुंचा सकती है. वहीं 85 डेसिबल आवाज को लगातार 1 घंटे तक सुनना भी खतरनाक हो सकता है. बता दें कि पटाखे 80 से 200 डेसिबल तक तेज आवाज कर सकते हैं. 


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