नोएडा:  नोएडा प्राधिकरण (Noida Authority) के दो कर्मचारियों की लापरवाही से एक आवंटी पर चार लाख 57 हजार रुपए का जुर्माना (Penalty) लगा दिया. आवंटी के जुर्माने की रकम जमा करने से मना करने व लापरवाही की शिकायत देने के बाद प्राधिकरण स्तर पर जांच की गई, जिसमे प्राधिकरण के ही दो कर्मचारियों की लापरवाही सामने आई. दोनों कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित (suspended) कर दिया गया. 


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दरअसल, लेफ्ट ओवर स्कीम के तहत सी-63, सेक्टर-100 एक आवंटी आवंटित किया गया. आवंटन शर्तों के अनुसार उसने 30 प्रतिशत रकम तुरंत जमा करवा दी. नियमानुसार कुल आवंटन राशि का 90 प्रतिशत आवंटी को 70 दिन में जमा करना था. ऐसे में बैंक से लोन लेने के लिए आवंटी ने प्राधिकरण में मॉरगेज के लिए आवेदन किया. 


यह मॉरगेज उसे पंजाब नेशनल बैंक हाउसिंग फाइनेंस के नाम से दिया जाना था, लेकिन कर्मचारियों की लापरवाही के चलते मॉरगेज पंजाब नेशनल बैंक के नाम से बना दिया गया. खास बात यह है कि गलती सुधारने के बाद मॉरगेज लेटर 18 मार्च को आवंटी को डिस्पेच किया जाना था. लेकिन यह पत्र 4 जून 2019 को डिस्पेच किया गया. तब तक आवंटी लगातार प्राधिकरण के चक्कर काटता रहा और किसी ने सुध नहीं ली और उसी पर 4 लाख 57 हजार रुपए की पेनल्टी लगा दी गई.


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पेनल्टी पत्र देखकर आवंटी उसे लेकर प्राधिकरण दफ्तर पहुंचा. यहां उसने मामले की शिकायत आला अधिकारियों से की. इस पूरे मामले में जांच बैठाई गई है. जांच में बाबू राजकुमार और सुभाष चंद निर्मेष दोनों पर लापरवाही बरतने के मामले में दोषी पाए गए. इन दोनों पर कार्रवाई करते हुए निलंबित कर दिया गया है.