लखनऊ: उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक स्थानों पर मंदिर, मस्जिद, मजार या कोई भी धार्मिक ढांचा बनाकर भूमि कब्जा करने वालों के खिलाफ सरकार सख्त कदम उठाने वाली है. अब अवैध कब्जा करने वालों को जेल की हवा खानी पड़ सकती है, साथ ही, जुर्माना भी देना पड़ सकता है. राज्य विधि आयोग ने प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इस विषय पर प्रस्तावित कानून का ड्राफ्ट सौंप दिया है. 


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धार्मिक स्थलों के बहाने जमीन पर कर लेते हैं कब्जा


राज विधि आयोग के अध्यक्ष जस्टिस एके मित्तल (Justice AK Mittal) ने जानकारी दी है कि शुरू में एक छोटा सा धार्मिक स्थल स्थापित किया जाता है. जिन लोगों की दुकानें या मकान अवैध तरीके से अतिक्रमण कर बनाई गई हैं, वह सामने छोटा सा धार्मिक स्थल बना कर बचने की कोशिश करते हैं. क्योंकि कोई भी पुलिस या प्रशासनिक अधिकारी इस ढांचे पर कार्रवाई करने से परहेज करता है. उस संकोच का फायदा उठाते हुए अतिक्रमण करने वाले अपने आप को सुरक्षित मान लेते हैं. पूरे देश में कहीं न कहीं फ्लाईओवर बन रहे हैं. इन फ्लाईओवर के नीचे लोगों ने धार्मिक स्थल साबित कर दिए और आसपास दुकानें खोल लीं. लेकिन अब इसपर कार्रवाई करना जरूरी है.


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क्या होगी सजा?
जस्टिस एके मित्तल ने जानकारी दी कि कानून बनने के बाद अगर कोई व्यक्ति इसका उल्लंघन करता पाया जाता है, तो जिला मजिस्ट्रेट या अधिकारी द्वारा कंप्लेंट किए जाने पर 3 साल की सजा समेत जुर्माना का प्रावधान होगा. उसके बाद अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की जाएगी.


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