साल 2023 को खत्म होने में कुछ ही दिन बचे हैं. इसके बाद नए साल 2024 का आगाज हो जाएगा. इससे पहले लोगों ने क्रिसमस और न्यू ईयर को लेकर पार्टी की प्लानिंग शुरू कर दी है. कई जगहों पर कार्यक्रमों के अयोजन शुरू भी हो गए हैं. क्रिसमस और न्यू ईयर को देखते हुए के लखनऊ जिला प्रशासन ने एक आदेश जारी किया है.
Christmas-New Year Celebration: क्रिसमस और नववर्ष पर मनोरंजन कार्यक्रम आयोजित करने के लिए पहले अनुमति लेना जरूरी कर दिया है. आदेश में कहा गया है कि कोई भी कार्यक्रम बिना अनुमति के आयोजित नहीं किया जाएगा. जो भी बिना अनुमति के खुल्लमखुल्ला पार्टी या कोई भी कार्यक्रम करता पाया जाएगा, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी.
जिला प्रशासन का कहना है कि होटल, रेस्तरां, रिसॉर्ट्स, क्लब और पब के प्रतिनिधियों को अनिवार्य रूप से ऐसे आयोजनों के लिए अनुमति लेनी होगी.
जो विभिन्न संबंधित विभागों से आवश्यक अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) प्राप्त करने के बाद ही प्रदान की जाएगी. लखनऊ के जिला मजिस्ट्रेट सूर्य पाल गंगवार ने सोमवार को विभिन्न विभागों और अधिकारियों के साथ बैठक की.
बैठक में फैसला लिया गया कि, क्रिसमस या नए साल की बिना अनुमति के आयोजित पार्टियों या समारोहों में पकड़ा गया तो उसके खिलाफ 6 महीने का कारावास और 20 हजार रुपए का जुर्माना लग सकता है.
होटल , रिजॉर्ट , रेस्टोरेंट ,क्लब, पब , पार्क के संचालको को भी प्रशासन की तरफ से जानकारी दी गई है. बताया गया है, कि 20 दिसंबर तक पोर्टल के जरिए आवेदन कर सकते हैं.
कार्यक्रम की परमिशन के लिए संबंधित और जरूरी कागजात के साथ 20 दिसंबर तक https://niveshmitra.up.nic.in/ पर आवेदन करें.
मजिस्ट्रेट की ओर से कहा गया है, कि परमिशन की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है. अगर, ऑनलाइन प्रक्रिया में किसी प्रकार की समस्या होती है या किसी सहायता के इच्छुक हैं तो जिलाधिकारी कार्यालय के रूम नंबर-40ए में संपर्क कर सकते हैं. बिना जिला मजिस्ट्रेट की अनुमित के कोई भी मनोरंजक कार्यक्रम आयोजित न करें.