कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी के खिलाफ यूपी पुलिस ने जारी किया प्रोडक्शन वारंट, धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप
स्टैंडअप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी के खिलाफ यूपी पुलिस ने जारी किया प्रोडक्शन वारंट. प्रयागराज के जॉर्ज टाउन थाने में 19 अप्रैल 2020 को मुनव्वर फारुकी के खिलाफ हुई थी एफआईआर.
प्रयागराज: देवी-देवताओं पर अभद्र टिप्पणी करने के आरोप में स्टैंडअप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी के खिलाफ यूपी पुलिस ने प्रोडक्शन वारंट जारी किया है. मुनव्वर फारूकी इंदौर जेल में बंद हैं. प्रयागराज पुलिस ने प्रोडक्शन वारंट (Production warrant) इंदौर सीजेएम कोर्ट और सेंट्रल जेल में तामील करवाया है. इंदौर पुलिस ने कॉमेडियन को गिरफ्तार किया था.
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अभद्र टिप्पणी पर FIR
मुनव्वर पर गृहमंत्री अमित शाह (Amit Shah) और हिंदु देवताओं को लेकर की गई अभद्र टिप्पणी पर एफआईआर (FIR) दर्ज की गई है. प्रयागराज (Prayagraj) के जॉर्ज टाउन थाने में आशुतोष मिश्रा नाम के युवक ने 19 अप्रैल 20 को एफआईआर दर्ज कराई थी.
क्या है मामला
गौरतलब है कि इंदौर (Indore) के 56 दुकान क्षेत्र के मुनरो कैफे के एक कार्यक्रम में कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी को हिंदूवादी संगठन के नेताओं ने देवी-देवताओं का मजाक उड़ाने के आरोप में पीट दिया था. इसके बाद संगठन के नेताओं ने कॉमेडियन और ऑर्गेनाइजर को तुकोगंज थाने ले गए और वहां उसकी शिकायत की. साथ ही कार्यक्रम का वीडियो भी पुलिस को दिया था. जिसके बाद पुलिस ने मुनव्वर फारूकी सहित 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया था.
इन धाराओं में हुई थी गिरफ्तारी
पुलिस ने इन सभी की गिरफ्तारी भारतीय दंड विधान की धारा 295-ए, धारा 298 और अन्य सम्बद्ध प्रावधानों के तहत की. इसके बाद फारूकी ने जमानत के लिए कोर्ट में अर्जी दी थी, लेकिन उनकी जमानत याचिका ख़ारिज कर दी गई थी. जमानत ख़ारिज होने के बाद फारुकी ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय (MP High Court) में अर्जी दी, जिसके बाद कोर्ट ने 15 जनवरी को फारूकी की जमानत पर सुनवाई अगले सप्ताह तक के लिए स्थगित कर दी थी. इस मामले की जांच क्राइम ब्रांच कर रही है.
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