Prayagraj News : माफ‍िया मुख्‍तार अंसारी के बेटे अब्‍बास अंसारी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. चित्रकूट के कर्वी थाने में दर्ज गैंगस्‍टर मुकदमे को कोर्ट ने रद्द कर दिया है. इस मामले में अब्‍बास अंसारी के अलावा शाहबाज आलम को भी आरोपी बनाया गया था. शाहबाज आलम की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया है. 


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गैंगस्‍टर मुकदमे को दी थी चुनौती 
दरअसल, चित्रकूट जेल में अब्बास अंसारी की पत्नी निखहत के मिलने के मामले में चित्रकूट की कर्वी थाने में गैंगस्‍टर का मुकदमा दर्ज किया गया था. गैंगस्टर मामले में अब्बास अंसारी, उसकी पत्नी निखहत अंसारी और शाहबाज आलम समेत 5 लोगों को आरोपी बनाया गया था. शाहबाज आलम खान ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर गैंगस्टर मुकदमे को चुनौती दी थी. 


शाहबाज आलम की याचिका में FIR रद्द करने की मांग 
शाहबाज आलम की ओर से कहा गया कि जो गैंग चार्ट गैंगस्टर के लिए बनाया गया, उसमें नियमों का पालन नहीं किया गया. महज औपचारिकता पूरी कर याचियों के खिलाफ गैंगस्टर के तहत एफआईआर दर्ज कर ली गई थी. जस्टिस सुरेंद्र सिंह प्रथम और जस्टिस सिद्धार्थ की डिविजन बेंच ने सभी पक्षों को सुनने के बाद चित्रकूट के कर्वी थाने में दर्ज गैंगस्टर की एफआईआर को रद्द करने का आदेश दे दिया. 


क्‍या था मामला 
बता दें कि अब्बास अंसारी की पत्नी निखत अंसारी अपने पति से मिलने चित्रकूट जेल में आती थीं. चित्रकूट जेल में अब्बास और निखत की अवैध तरीके से मुलाकात होती थी. इसमें जेल के भी कई अधिकारी शामिल थे. जब इस पूरे मामले का खुलासा हुआ था, तो हड़कंप मच गया था. बता दें कि उसी दौरान अब्बास अंसारी के ऊपर गैंगस्टर एक्ट लगाया गया था. फ‍िलहाल गैंगस्टर का मुकदमा रद्द होने के बाद भी अब्बास अंसारी को जेल में ही रहना पड़ेगा.