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GK Quiz: राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का अपमान करने पर कितने साल की होती सजा?

GK Quiz: भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा कब बना? तिरंगे के अपमान पर कितने साल की सजा का प्रावधान है. स्वतंत्रता दिवस के मौके पर हर भारतीय गर्व से तिरंगा (Independence Day 2024) लहराता है लेकिन उससे जुड़े कई ऐसे तथ्य हैं जिनके बारे में नहीं जानता हैं. आइए इस बारे में विस्तार से जानते हैं.

संविधान सभा की बैठक

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संविधान सभा की बैठक

तिरंगा कब भारत का राष्ट्रीय ध्वज बना?- तिरंगे को भारत के राष्ट्रीय ध्वज 22 जुलाई 1947 को बनाया गया. भारतीय राष्‍ट्रीय ध्‍वज के मौजूदा स्‍वरूप को भारतीय संविधान सभा की बैठक में स्वीकार कर लिया था.

प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू

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प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू

लाल किले पर पहली दफा तिरंगा किसने फहराया था?- स्‍वतंतता दिवस के मौके पर देश के तिरंगे को लाल किले की प्राचीर से पहली बार भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू ने फहराया था.

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तिरंगे में कितने रंग की पट्टियां हैं?- तीन रंग की क्षैतिज पट्टियां भारत के राष्‍ट्रीय ध्‍वज तिरंगे में हैं. इसमें सबसे ऊपर केसरिया है, बीच में सफेद है और नीचे गहरे हरे रंग की प‍ट्टी बनी है. बीच में नीले रंग का चक्र है. 

तिरंगे के लंबाई-चौड़ाई

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तिरंगे के लंबाई-चौड़ाई

तिरंगे के लंबाई-चौड़ाई का अनुपात क्‍या है?- राष्‍ट्रीय ध्‍वज तिरंगे के की चौड़ाई का इसकी लंबाई के साथ 2 और 3 का अनुपात है.

तिरंगे में बना चक्र

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तिरंगे में बना चक्र

तिरंगे में बना चक्र कहां से लिया गया है?- भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में जो चक्र है उसको विधि का चक्र कहते हैं. जिसे मौर्य सम्राट अशोक द्वारा बनाए गए सारनाथ मंदिर से उठाया गया है . 

तिलियां कितनी हैं

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तिलियां कितनी हैं

तिरंगे में बने चक्र में तिलियां कितनी हैं?- भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में सफेद प‍ट्टी पर गहरे नीले रंग का एक चक्र है, जिसका व्‍यास सफेद पट्टी की चौड़ाई के करीब करीब बराबर है, जिसमें 24 तीलियां हैं.

तिरंगा फहराने की अनुमति

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 तिरंगा फहराने की अनुमति

आम नागरिकों को घर पर तिरंगा फहराने की अनुमति कब मिली?- आम दिनों में भी अपने घर या ऑफिस पर भारत के नागरिक तिरंगा फहरा सकते हैं. ऐसा करने की अनुमति भारतीय नागरिकों को 22 दिसंबर 2002 को दी गई. 

अपमान किया गया तो

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अपमान किया गया तो

तिरंगे का अपमान करने पर दोषी को कितने साल की सजा देने का प्रावधान है?- सार्वजनिक हो या कोई भी जगह अगर भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का कही भी अपमान किया गया तो इसके लिए सजा भी मिलेगी.

दंडित करने का प्रावधान

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दंडित करने का प्रावधान

अगर तिरंगे के किसी भी हिस्से को जलाया गया, कुचला गया तो ऐसा करने वाले व्‍यक्‍ति को 3 वर्ष तक की कैद की सजा या जुर्माना या सजा और जुर्माना दोनों से दंडित करने का प्रावधान किया गया है.