वसीम रिजवी की कुरान की आयतें हटाने वाली याचिका SC ने खारिज की, ठोका 50,000 जुर्माना
याचिका में कहा गया था कि इन आयतों में इंसानियत के मूल सिद्धांतों की अवहेलना की गई है.
नई दिल्ली: शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने उनके द्वारा दाखिल पवित्र कुरान की 26 आयतों को हटाने वाली याचिका खारिज कर दी. इसके साथ ही कोर्ट ने रिजवी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.
दरअसल, शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी ने बीते महीने एक याचिका दायर की थी, जिसमें कहा गया था कि इन आयतों में इंसानियत के मूल सिद्धांतों की अवहेलना की गई है. धर्म के नाम पर नफरत, घृणा, हत्या, खून खराबा फैलाने वाला है. ये आयतें आतंक को बढ़ावा देने वाली हैं.
दी थी ये दलीलें
वसीम रिजवी का कहना था कि मदरसों में बच्चों को कुरान की इन आयतों को पढ़ाया जा रहा है, जिससे उनका जहन कट्टरपंथ की ओर बढ़ रहा है. याचिका में कहा गया था कि कुरान की इन 26 आयतों में हिंसा की शिक्षा दी गई है. कोई भी ऐसी तालीम जो आतंकवाद को बढ़ावा देती है, उसे रोका जाना चाहिए. रिजवी का ये भी कहना है कि इन आयतों को कुरान में बाद में शामिल किया गया है. देशहित मे कोर्ट को इन आयतों को हटाने के आदेश देने चाहिए.
हुआ था काफी विरोध
गौरतलब है कि उनकी इस याचिका पर काफी विरोध हुआ. मुस्लिम समाज के कई लोग आक्रोशित हो गए थे. उन्होंने रिजवी के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की. कई जगह वसीम रिजवी के खिलाफ रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई. इतना ही नहीं उनके परिवार ने भी उनके खिलाफ विरोध जताया था.
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