गौतमबुद्ध नगर: सरकार ने यह माना है कि देश कोरोना की दूसरी लहर से जूझ रहा है. ऐसे में सरकार और प्रशासन फिर से सख्त हो गए हैं और महामारी के संक्रमण को रोकने की कोशिश में लग गए हैं. कोविड-19, होली के त्योहार और पंचायत चुनाव के बीच गाजियाबाद और नोएडा में धारा 144 लागू कर दी गई है.


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इस तारीख तक लागू है धारा 144
बताया जा रहा है कि गाजियाबाद में इसे 10 मई तक लागू किया गया है. वहीं, नोएडा में 30 अप्रैल तक के लिए धारा 144 लगाई गई है. अब आप बिना प्रशासन की अनुमति के कोई भी धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, शैक्षिक, या राजनीतिक कार्यक्रम नहीं कर सकते. अगर इजाजत के बाद किसी कार्यक्रम का आयोजन करते भी हैं, तो 100 से ज्यादा लोगों को न्योता न भेजें.


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पब्लिक प्लेस पर जाने के लिए नियम
बता दें, धारा 144 लागू होने के बाद अब आप बिना मास्क घर से बाहर नहीं निकल सकते. क्योंकि पुलिस प्रशासन को यह निर्देश दिए गए हैं कि मास्क न पहनने वालों के खिलाफ तत्काल रूप से सख्त कार्रवाई की जाए. गाजियाबाद प्रशासन ने सभी पब्लिक प्लेस जैसे सिनेमाघर, होटल, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल, स्कूल-कॉलेज, आदि में मास्क के बिना एंट्री पर बैन लगवा दिया है.


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किसी भी आयोजन को लेकर निर्देश
जानकारी के मुताबिक किसी भी बड़े-छोटे हॉल में उसकी क्षमता से आधे लोग (या ज्यादा से ज्यादा 100 लोग) ही इकट्ठे हो सकते हैं. इसके अलावा, प्रशासन की इजाजत के बिना कोई भी जयंती, मेला, जागरण, आदि भी आयोजित नहीं किए जा सकते. शोक सभा या अंतिम संस्कार में भी केवल 100 लोग ही बुलाए जा सकेंगे.


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जान लें ड्राइविंग और एग्जाम के भी नियम
प्रशासन ने यह भी निर्देश दिए हैं कि कोई भी दुकानदार बिना मास्क के नहीं दिखना चाहिए. मिठाई की दुकान पर अब लोग बैठ नहीं सकते. इतना ही नहीं, आने वाले एग्जाम को देखते हुए प्रशासन ने फैसला लिया है कि एग्जाम सेंटर्स के 200 मीटर के दायरे में कोई भी फोटो स्टेट की दुकान नहीं खोली जाएगी. साथ ही, परीक्षा के समय में केंद्र के 200 मीटर के अंदर किसी भी तरह के शोर की इजाजत नहीं दी जाएगी. साथ ही, बाइक या स्कूटी पर बिना हेल्मेट और मास्क अगर लोग पाए गए, तो उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी. कार में भी सीट बेल्ट के साथ मास्क अनिवार्य होगा.


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