P-10 license for liquor: शादियों का सीजन चल रहा है और आने वाले दिनों में  क्रिसमस और नए साल का जश्न भी होगा. क्रिसमस और न्यू ईयर का मौका होगा तो घर में आप पार्टियां करेंगे. प्राइवेट पार्टी करने के शौकीन लोग घर में पीने-पिलाने का कार्यक्रम भी रखेंगे. अगर आप भी दिल्ली में ऐसा ही कुछ करने वाले हैं तो इसके लिए टेंपरेरी परमिट लेना होगा. दिल्ली सरकार के आबकारी विभाग की तरफ से प्राइवेट पार्टियों में शराब परोसने पर नया फरमान जारी किया है. आबकारी विभाग ने लोगों से खुले और पब्लिक प्‍लेसेज पर शराब न पीने की अपील भी की है. 


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पार्टियों में होती जमकर शराब की खपत
अक्टूबर से फरवरी महीने के बीच, शादियों और त्योहारी सीजन के चलते प्राइवेट पार्टियों की संख्या काफी बढ़ जाती है. इन पार्टियों में जमकर शराब की खपत होती है. अधिकारियों के मुताबिक, कुछ लोग ही मेहमानों को शराब परोसने का परमिट लेते हैं. ऐसा भी होता है कि कभी-कभी बिना परमिट के प्राइवेट पार्टियों में शराब सर्व की जाती है, ऐसी खबर के बाद एक्‍साइज डिपार्टमेंट की टीम धावा बोलती है और बिना परमिट शराब सर्व करने पर होस्‍ट के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाती है. 


कितने में मिलता है परमिट
एक्‍साइज डिपार्टमेंट के मुताबिक दिल्‍ली में कहीं भी (फार्म हाउस, बैंक्वेट हॉल और अन्य परिसर समेत) में किसी भी पार्टी, समारोह, शादियों और इसी तरह के प्रोग्रामों में शराब सर्व करने के लिए P10 लाइसेंस जारी करता है. इस लाइसेंस के लिए 7 दिन पहले आवेदन करना होता है. यानी जब आपको पार्टी करनी हो उससे एक हफ्ते पहले आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं. आवेदक 6 दुकानों से शराब की खरीदी कर सकता है. मोटल, बैंक्वेट हॉल और फार्म हाउस में शराब सर्व करने के लिए P10 लाइसेंस 15,000 रुपये में लिया जा सकता है. अन्य जगह पर शराब परोसने का परमिट 5,000 रुपये में मिलता है. होटल और रेस्टोरेंट में प्राइवेट पार्टियों और कार्यक्रमों के लिए एक्साइज डिपार्टमेंट 10,000 रुपये में P-13 लाइसेंस जारी किया जाता है.


इनको नहीं लाइसेंस की जरुरत
जो व्यक्ति अपने घर पर मेहमानों को शराब सर्व करना चाहता है, उसे लाइसेंस की जरूरत नहीं है.  इसके लिए शर्ते है कि परोसी गई शराब 9 लीटर की लिमिट के दायरे में आती हो.


होती है रैंडम चेकिंग 
एक्‍साइज डिपार्टमेंट के सूत्रों के मुताबिक टीम उन जगहों पर रैंडम चेकिंग करती है जहां शादियां, प्राइवेट पार्टी या अन्‍य इवेंट्स आयोजित होते हैं.  अगर बिना परमिट शराब पेश की जा रही होती है तो होस्‍ट के खिलाफ पीनल ऐक्‍शन लिया जाता है.


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