Umesh Pal Murder Case: प्रयागराज में हुए उमेश पाल हत्याकांड के आरोपी अतीक अहमद (Mafia Atique Ahmed) और उसके परिवारवालों की मुश्किलें दिनों-दिन बढ़ती जा रही है. अतीक का पूरा कुनबा कानून के शिकंजे में है. इसी बीच माफिया अतीक की बहन आयशा नूरी (Ayesha Noori) को इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad Highcourt) से बड़ा झटका लगा है. हाईकोर्ट ने आयशा नूरी की तरफ से दाखिल बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus) याचिका खारिज कर दी. आयशा नूरी ने अपनी बेटी उंजिला और भाई अशरफ की पत्नी जैनब  (Ashraf Ahmed's Wife Zainab) को प्रयागराज पुलिस (Prayagraj Police) द्वारा अवैध तरीके से तीनों को बंधक बनाए जाने का आरोप लगाया था. 


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विचार करने के लायक नहीं याचिका: इलाहाबाद हाई कोर्ट
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि याचिका विचार करने के लायक नहीं है, क्योंकि तीनों को व्यक्तिगत मुचलके पर रिहा कर दिया गया है. गौरतलब है कि उमेश पाल हत्याकांड के बाद अतीक की बहन आयशा नूरी, भांजी उंजिला और अशरफ की पत्नी जैनब को पुलिस ने हिरासत में लिया था.याचियों की तरफ से कहा गया था कि उन्हें शर्तो के साथ रिहा किया गया था, जो कानून के मुताबिक ठीक नहीं है. फिलहाल कोर्ट ने तीनों की याचिका को पोषणीय नहीं मानते हुए खारिज कर दिया. 


उमेश पाल हत्याकांड मामले में आरोपी है आयशा नूरी
बता दें कि माफिया अतीक की बहन आयशा नूरी, दो भांजी और अशरफ की पत्नी जैनब को भी हत्याकांड में आरोपी बनाया जा चुका है. सभी फरार चल रहे हैं. अतीक की बहन आयशा नूरी और भांजी ने सीजेएम कोर्ट में सरेंडर एप्लिकेशन दिया है. कोर्ट ने धूमनगंज थाने से मामले में आख्या रिपोर्ट मांगी है. सीजेएम कोर्ट सरेंडर अर्जी पर 13 अप्रैल यानी आज सुनवाई करेगी. पुलिस माफिया की बहन आयशा और उसकी दो भांजियों की तलाश में जगह-जगह दबिश दे रही है. सभी पर शूटरों को संरक्षण देने और मदद करने का आरोप है. 


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