UP crime: संभल जिले के अपर जनपद न्यायाधीश की अदालत में एक ऐसे मामले में फैसला सुनाया गया है. जिसे जानकर आपको शादी करने से डर लगने लगेगा. दरअसल इस मामले में एक युवक को उसकी पत्नी ने इसलिए जिंदा जला दिया क्योंकि वो सावले रंग का था. इस मामले में महिला को कोर्ट ने दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. अदालत ने महिला पर 25 हजार रुपय का जुर्माना भी लगाया है. मृतक के भाई ने मामले में उसकी पत्नी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

क्या है पूरा मामला 
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता हरीश सैनी ने बताया कि यह मामला जिले के कुढ़ फतहगढ़ थाना क्षेत्र के विचेता गांव का है, जहां 15 अप्रैल, 2019 को प्रेमश्री उर्फ नन्ही ने सुबह 6 बजे सोते में पति सत्यवीर सिंह (25) पर पेट्रोल डालकर उसे आग के हवाले कर दिया. उन्होंने बताया कि घटना के समय, घर के लोग खेत में गेंहू की फसल काटने गए थे. इस घटना में सत्यवीर का शरीर 90 प्रतिशत तक जल गया था जिससे इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी. 


मृतक के भाई ने कोर्ट में दिया बयान
मृतक के भाई ने कोर्ट में दिए बयान में बताया कि उसका भाई का रंग सावला था. जिसे लेकर भाभी रोज उसे ताना मारती थी. अक्सर उन दोनों के बीच झगड़ा होता रहता था. सोमवार को अदालत ने इस मामले में अपना निर्णय सुनाते हुए प्रेमश्री उर्फ नन्ही को दोषी करार दिया गया और अजीवन कारावास की सजा सुनाई गई. साथ - साथ 25000 हजार का आर्थिक दंड भी दिया गया है. 


यह भी पढ़े- Lucknow news: आयुष्मान कार्ड बनाने में सुस्त निकले यूपी के ये 12 जिले, लापरवाह अफसरों पर गिरेगी गाज