The Kerala Story Trailer: शालिनी उनीकृष्णन केरल की एक हिन्दू लड़की. उसी हिन्दू लड़की से पुलिस अफसर का सवाल - आपने आतंकी संगठन ISIS क्यों ज्वाइन किया?  इस डायलॉग के साथ शुरू होता है द केरल स्टोरी का टीज़र. और लड़की के जवाब में फिल्म की पूरी कहानी है. कहानी है एक लड़की के उकसावे पर दूसरी लड़की का हिन्दू से मुस्लिम धर्म अपनाने के जाल में फंसना.और इस्लाम अपनाने के बाद कैसे उसको आतंकी संगठन से जोड़ दिया जाता है.


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इतना तो आप समझ गए होंगे कि फिल्म में हिन्दू लड़कियों के धर्म परिवर्तन करवाने के बाद उनको आतंकी गतिविधियों से जोड़े जाने की कहानी है. पहले इस कहानी के टीजर में 32 हजार महिलाओं को लव जिहाद के जाल में फंसाकर हिन्दू से मुस्लिम बनाने की बात कही गयी थी लेकिन अब इसमें बदलाव किया गया है. सेंसर बोर्ड ने भी फिल्म के कई डायलॉग और सीन पर कैंची चला दी है.फिल्म में कई बदलाव करने के बाद अब यह फिल्म 5 मई शुक्रवार को सिनेमाघरों में आ रही है. 


फिल्म में सबसे बड़ा बदलाव
सुदीप्तो सेन की फिल्म द केरल स्टोरी का यह ट्रेलर रोंगटे खड़े कर देता है. ट्रेलर में एक जगह डायलॉग है कि - हमारे पूर्व मुख्यमंत्री ने बोला है अगल 20 साल में केरल इस्लामिक स्टेट बन जाएगा. फिल्म इसी मुद्दे के इर्द गिर्द है. टीजर के सामने आने के बाद से ही इस पर विवाद शुरू हो गया है. पहले इसमें लिखा गया था कि केरल से 32  हजार  महिलाएं गुमशुदा हैं. लेकिन विवाद के बाद अब इस संख्या को 32  हजार की जगह 3 रखा गया है. मंगलवार को सामने आए नए वीडियो में लिखा है कि तीन महिलाओं का धर्म परिवर्तन किया गया और उन्हें भारत और विदेशों में आतंकी गतिविधियों पर भेजा गया.


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राजनैतिक पार्टियों का विरोध 
कांग्रेस नेता शशि थरूर ने फिल्म में 32 हजार महिलाओं वाली बात का विरोध करते हुए ट्वीट किया कि केरल में 32000 महिलाओं ने इस्लाम कबूला, इस दावे को सच साबित करने वाले सबूत जमा करें और एक करोड़ रुपये ले जाएं. वहीं केरल के सीएम पिनराई विजयन ने ट्वीट किया कि, हिंदी फिल्म द केरल स्टोरी जिसका ट्रेलर पिछले दिनों जारी किया था, यह सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के उद्देश्य से और केरल के खिलाफ नफरत फैलाने के उद्देश्य से जानबूझकर बनाई गई है. 


विवाद के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा 
टीजर के सामने आने के बाद जो विवाद खड़ा हुआ इसको लेकर लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट-कांग्रेस पार्टी ने कोर्ट से फिल्म के रिलीज होने पर रोक लगाने की मांग की. याचिका में कहा गया कि फिल्म नफरत की भावना को बढ़ावा देती है. लेकिन कोर्ट ने फिल्म के रिलीज होने को चुनौती देना इसका समाधान नहीं माना और इस मामले में तत्काल सुनवाई करने से मना कर दिया.


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