How to Apply For Marriage Certificate : हिंदू धर्म में विवाह को सोलह संस्कारों में से एक संस्कार माना गया है. शादी संपन्‍न होने के बाद लोग अपने-अपने काम में जुट जाते हैं. वहीं, शादी प्रमाण पत्र (Marriage Certificate) बनवाना भूल जाते हैं. शादी प्रमाण पत्र भी जरूरी कागजात है. इसे हर शादीशुदा जोड़े को बनवा लेना चाहिए. तो आइये जानते हैं कैसे घर बैठे शादी प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

यहां करें आवेदन 
उत्तर प्रदेश में विवाह का रजिस्ट्रेशन हिन्दू विवाह अधिनियम (1955) या विशेष विवाह अधिनियम (1954) के तहत होता है. इनमें से आप किसी भी एक अधिनियम के तहत शादी का पंजीकरण करवा सकते हैं. साथ ही आप अधिकारिक वेबसाइट igrsup.gov.in पर जाकर ऑनलाइन पंजाकरण कर सकते हैं. 


ऐसे करें आवेदन 
शादी का पंजीकरण हो जाने के बाद यूपी विवाह पंजीकरण विभाग की ओर से शादी का प्रमाणपत्र दिया जाता है.  इसके बाद यूपी में यही प्रमाण-पत्र आपकी शादी का प्रमाण होगा नहीं तो आपकी शादी को वैध नहीं माना जाएगा.  शादी के प्रमाण-पत्र के लिए दूल्हा और दूल्हन दोनों के पासपोर्ट साइज फोटो और शादी का फोटो और दोनों के आधार कार्ड होने बहुत ही जरूरी है. 


शादी की फोटो 
सबसे पहले शादी के पंजीकरण के लिए आवेदक को एक आवेदन पत्र हिन्दी एवं अंग्रेजी दोनों भाषाओं में भरना होगा.विवाह पंजीकरण के लिए दूल्हे व दुल्हन की एक फोटो 40 KB से कम साइज की होनी चाहिए. विवाह पंजीकरण के लिए दूल्हे व दुल्हन का मतदाता पहचान-पत्र, आयु प्रमाण-पत्र, निवास प्रमाण-पत्र, आधार कार्ड की कॉपी पीडीएफ फाइल में होनी चाहिए, जो कि 70 KB से कम साइज की हो. 


शपथ पत्र भी जरूरी 
जिस स्थान से आपका निवास प्रमाण-पत्र हो उसी पते को आवेदन फार्म में भरें. पते के पहचान के लिए आपको राशन कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस पासपोर्ट, आधार कार्ड, पैन कार्ड और मतदाता पहचान पत्र देना होगा. साथ ही आपको विवाह पंजीकरण के लिए गदो गवाहों की जरूरत भी पड़ेगी. विवाह पंजीकरण के लिए आपको दूल्हा-दुल्हन का शपथ पत्र भी अपलोड करना होगा. 


30 दिन बाद मिल जाएगा प्रमाण पत्र 
इसके बाद आप अपनी पूरी जानकारी सही से चेक करके फाइनल सबमिट कर सकते है. आवेदन करने की तारीख से 30 दिन के अन्दर आप विवाह पंजीकरण कार्यालय जाकर विवाह पंजीकरण करा सकते हैं. विवाह पंजीकरण हो जाने के बाद प्रमाण-पत्र मिल जाता है.