यूपी में हजारों राशन कार्डों को रद्द किया गया है. इसमें अकेले मुरादाबाद के 9 हजार राशन कार्ड शामिल हैं. ईकेवाईसी में फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ. जिसके बाद यह एक्शन लिया गया.
ईकेवाईसी वेरिफिकेशन के दौरान पता चला कि कई राशनकार्ड धारक ऐसे हैं जो इनकम टैक्स भरते हैं. लेकिन इसके बाद भी राशनकार्ड का लाभ ले रहे थे, ऐसे लोगों के कार्ड काटे गए हैं.
इनकम टैक्स रिटर्न भरने वाले लोग राशन लेने के हकदार नहीं हैं. ऐसे लोगों की पहचान कर इनके कार्ड निरस्त किए जा रहे हैं.
इनकम टैक्सपेयर्स, एसी, चार पहिया वाहन, 5 केवीए या उससे अधिक क्षमता का जनरेटर रखने वालों को राशन कार्ड जारी नहीं किया जा सकता है.
इसके अलावा एक से ज्यादा शस्त्रलाइसेंस, ग्रामीण क्षेत्रों में 5 एकड़ से अधिक सिंचित भूमि परिवार भी राशन कार्ड के दायरे में नहीं आएंगे.
शहरी क्षेत्र में 100 मीटर से अधिक के प्लॉट या उस पर निर्मित मकान होने पर आप राशन कार्ड के लिए अपात्र माने जाएंगे.
इसके अलावा परिवार के मुख्य की मृत्यु की जानकारी नहीं देने पर या उसके किसी दूसरे राज्य में चले जाने के बाद भी राशन कार्ड को निरस्त किया जा सकता है.
ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार की सालाना इनकम 2 लाख रुपये निर्धारित की गई है. जबकि शहरी क्षेत्रों में 3 लाख रुपये सालाना सीमा तय की गई है. इससे ज्यादा इनकम वाले लोग राशनकार्ड की पात्रता से बाहर हैं.
यूपी में राशनकार्ड का फायदा उन्हीं लोगों को मिलेगा जो प्रदेश के निवासी हों और आपकी आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए.
राशन कार्ड बनवाने के लिए आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, बैंक खाता पास बुक, आधार कार्ड, आवदेन कर्ता और परिवार के सभी सदस्यों के फोटो की आवश्यकता होती है.