अलीगढ़ में ऊपर कोर्ट स्थित जामा मस्जिद (Jama Masjid) को लेकर खुलासा करने वाले आरटीआई (RTI) एक्टिविस्ट केशव देव ने अब मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखा है.... जामा मस्जिद को अवैध करार देते हुए हटाने की मांग की गई है...जानें पूरा मामला
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प्रमोद कुमार/अलीगढ़: उत्तर प्रदेश के वाराणसी ज्ञानवापी मस्जिद विवाद के बीच अलीगढ़ में जामा मस्जिद को लेकर एक विवाद खड़ा हो गया है. यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आरटीआई एक्टिविस्ट ने एक पत्र लिखा है. इस पत्र में 300 पुरानी ऐतिहासिक जामा मस्जिद को अवैध करार देते हुए हटाने की मांग की गई है.
एक्टिविस्ट के खिलाफ मुकदमा दर्ज
आरटीआई एक्टिविस्ट केशव देव शर्मा के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है. ये मुकदमा भड़काऊ बयान व माहौल खराब करने की धाराओं में थाना बन्ना देवी में किया गया है.
मस्जिद सार्वजनिक जगह पर बनी हुई- RTI
केशव देव को नगर निगम द्वारा दी गई आईटीआई में अलीगढ़ की ऐतिहासिक जामा मस्जिद को सार्वजनिक जगह पर बनी हुई बताया गया है. RTI में मस्जिद का मालिकाना अधिकार भी किसी का नहीं दर्शाया गया है. ये मुकदमा बन्ना देवी थाने में दर्ज किया गया है.
सीएम योगी को लिखा पत्र
दरअसल, अलीगढ़ के प्रतिभा कॉलोनी के रहने वाले आरटीआई कार्यकर्ता केशव देव ने नगर निगम से आरटीआई के तहत जानकारी मांगी थी. जानकारी देते हुए पंडित के केशव देव शर्मा ने बताया है, मेरे द्वारा नगर निगम से एक आईटीआई मांगी गई थी, RTI में नगर निगम द्वारा दिए गए जवाब में कहा था ऊपरकोट की ऐतिहासिक जामा मस्जिद सार्वजनिक जगह पर बनी हुई है और उसका मालिकाना हक भी किसी का नहीं है. आईटीआई में खुलासे के बाद मैंने मुख्यमंत्री को एक पत्र भी लिखा था.
केशव के खिलाफ मुकदमा दर्ज
केशव देव शर्मा का कहना कि मुझे जानकारी हुई है कि मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है. उन्होंने कहा कि सबसे पहले मेरी मांग है कि नगर निगम के अधिकारियों द्वारा RTI में दी गई जानकारी गलत है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए.
माहौल खराब हो सकता है-FIR में लिखा गया
आपको बता दें मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस भी पंडित केशव देव के शुक्रवार देर रात पहुंच गई थी, पुलिस की ओर से बन्नादेवी थाने में दर्ज कराए गए मुकदमे में कहा गया है कि पंडित केशव देव शर्मा शहर का माहौल खराब कर सकते हैं. वह भड़काऊ बयान दे रहे हैं, मुकदमा दर्ज होने के बाद भी पुलिस का कोई भी बयान सामने नहीं आया है.
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