प्रयागराज/ मोहम्मद गुफरान : Mathura Sri Krishna Janmabhoomi Shahi Idgah Masjid case : मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद के मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय का बड़ा फैसला आया है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लंबित मुकदमों को इलाहाबाद हाईकोर्ट में ट्रांसफर करने का आदेश दिया है.3 मई को हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा था. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लंबित मुकदमों को ट्रांसफर करने की मांग के लिए दाखिल की गई याचिका को स्वीकार कर लिया. हाईकोर्ट ने जिला जज मथुरा को सारे लंबित मुकदमों को हाईकोर्ट ट्रांसफर करने का आदेश दिया है.


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अब इस मामले में लंबित सारे मुकदमों का ट्रायल इलाहाबाद हाईकोर्ट में चलेगा.भगवान श्रीकृष्ण विराजमान और 7 अन्य की तरफ से मथुरा कोर्ट में लंबित मुकदमों को हाईकोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग के लिए याचिका दाखिल हुई थी. कोर्ट में प्रतिवादी पक्षकारों (यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड, प्रबंधन ट्रस्ट की समिति, शाही मस्जिद, मथुरा, श्रीकृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट, और श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान) अपना जवाब दाखिल कर चुके हैं. 


भगवान श्रीकृष्ण विराजमान और 7 अन्य की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता हरि शंकर जैन, एडवोकेट विष्णु शंकर जैन, प्रभाष पांडे और प्रदीप कुमार शर्मा के माध्यम से दायर ट्रांसफर याचिका में कहा गया था कि मामले में शामिल मुद्दे भगवान कृष्ण के करोड़ों भक्तों से संबंधित हैं और यह मामला राष्ट्रीय महत्व का है.


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याचिका में प्रार्थना की गई थी कि सभी मामलों को एक अदालत में ही ट्रायल के लिए ट्रांसफर किया जाए. जस्टिस अरविंद कुमार मिश्रा-प्रथम की सिंगल बेंच ने ये आदेश पारित किया है.


वहीं काशी विश्वनाथ से जुड़ी ज्ञानवापी मस्जिद केस में कुछ दिनों पहले कथित शिवलिंग के साइंटिफिक सर्वे पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था. इसमें उच्चतम न्यायालय ने वजुखाने के बीच बने कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग या अन्य आधार पर वैज्ञानिक सर्वे कराने पर रोक लगा दी थी. हालांकि हिन्दू पक्ष ने कहा है कि यह अंतरिम रोक है और सुप्रीम कोर्ट अभी इस मामले का अध्ययन कर रहा है. 


 


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