मोहम्मद गुफरान/प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने सिविल लाइंस स्थित इंदिरा भवन व्यवसायिक केंद्र का स्वीकृत नक्शा पेश न करने पर प्रयागराज के कमिश्नर (prayagraj commissioner) संजय गोयल को दो अगस्त को तलब किया है. चीफ जस्टिस राजेश बिंदल और जस्टिस जेजे मुनीर की डिविजन बेंच ने मो.इरशाद उर्फ गुड्डू की जनहित याचिका पर उसके अधिवक्ता राजेश कुमार सिंह व सरकारी वकील को सुनकर यह आदेश दिया है.


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ये है पूरा मामला
अधिवक्ता राजेश कुमार सिंह के अनुसार इंदिरा भवन (indira Bhavan) से अवैध कब्जा हटाने की मांग में दाखिल याचिका में कहा गया है कि बिना अनुमति के पीडीए (PDA) की दीवार तोड़कर शटर लगा लिया गया है. ओपन एरिया, पोडियम व गैलेरी कब्जा करके अवैध दुकानें संचालित की जा रही हैं और वहां कचरे का अंबार लगा रहता है.


कोर्ट ने दिया PDA को इंदिरा भवन का स्वीकृत नक्शा पेश करने का निर्देश


हाईकोर्ट ने एडवोकेट कमिश्नर को जांच के लिए भेजा तो उन्होंने आरोपों की पुष्टि की. कोर्ट ने पीडीए को इंदिरा भवन का स्वीकृत नक्शा पेश करने का निर्देश दिया. कई बार अवसर देने के बाद भी पीडीए की ओर से इंदिरा भवन का स्वीकृत नक्शा पेश न करने पर कोर्ट ने प्रयागराज के कमिश्नर को तलब कर लिया है.


लंबे समय से कर रहे हैं आंदोलन
गौरतलब है कि मोहम्मद इरशाद (Mohd Irshad) इंदिरा भवन में अतिक्रमण के खिलाफ लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं. हाई कोर्ट (High court)  में याचिका दायर करने के साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री से लेकर स्थानीय आला अधिकारियों से भी बार-बार इसकी शिकायत की. इरशाद का तमाम अतिक्रमण कारियों का टकराव हो चुका है और उन पर हमले किए गए. उन्होंने प्रयागराज के कई पुलिस थानों में कई मुकदमे भी लिखाए. 


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