आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, जिला प्रशासन को जौहर यूनिवर्सिटी की जमीन छोड़ने का आदेश
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आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, जिला प्रशासन को जौहर यूनिवर्सिटी की जमीन छोड़ने का आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने आज इलाहाबाद HC की ओर से लगाई गई जमानत की इस शर्त को रद्द किया. सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद HC की ओर से लगाई गई शर्तो पर नाराजगी जाहिर की. कोर्ट ने कहा कि  ये एक नया ट्रेंड बन गया है कि जब विभिन्न HC गैरजरूरी टिप्पणी कर रहे है, जमानत देते वक्त गैर जरूरी शर्त लगा रहे हैं.

आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, जिला प्रशासन को जौहर यूनिवर्सिटी की जमीन छोड़ने का आदेश

नई दिल्ली: समादवादी पार्टी के कद्दवार नेता आजम खान ( Azam Khan ) को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने रामपुर जिला प्रशासन को जौहर यूनिवर्सिटी (Jauhar University)की 13.8 हेक्टेयर जमीन पर कब्जा छोड़ने को कहा है. इससे पहले इलाहाबाद HC ने आजम को जमानत देते हुए जमीन के इस हिस्से को प्रशासन को कब्जे में लेने की अनुमति दी थी. साथ ही कोर्ट ने आजम खान को नियमित जमानत भी दी है.

सुप्रीम कोर्ट ने आज इलाहाबाद HC की ओर से लगाई गई जमानत की इस शर्त को रद्द किया. सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद HC की ओर से लगाई गई शर्तो पर नाराजगी जाहिर की. कोर्ट ने कहा कि  ये एक नया ट्रेंड बन गया है कि जब विभिन्न HC गैरजरूरी टिप्पणी कर रहे है, जमानत देते वक्त गैर जरूरी शर्त लगा रहे हैं. 

इस मामले में हाईकोर्ट ने आजम खान की जमानत शर्त के तौर पर रामपुर डीएम को निर्देश दिया था कि वह जौहर यूनिवर्सिटी परिसर से लगी जमीन को सरकार के कब्जे में लें. इस पर आजम खान ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की. 27 मई को सुप्रीम कोर्ट ने सपा नेता आजम खान को जमानत के लिए उनकी यूनिवर्सिटी से सटी जमीन को कुर्क करने की शर्त पर रोक लगा दिया. इसके बाद आजम खान ने आरोप लगाया कि कोर्ट के स्टे आर्डर के बाद भी जौहर यूनिवर्सिटी की जमीन से फेंसिंग नहीं हटाने के कारण यूनिवर्सिटी का कामकाज सही ढंग से नहीं हो पा रहा है. सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान को छूट दी कि वो यूपी सरकार के खिलाफ अवमानना का मामला दाखिल करें.

सुप्रीम कोर्ट हम जैसे लोगों को बचा रही: आजम खान 
सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद आजम खान ने कहा कि हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है.हम जैसे कमजोरों का जिन पर वक्त हालात और इक्तेदार में रहने वाले लोग सितम करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं, वहां सुप्रीम कोर्ट अपने इंसाफ से हम लोगों को बचा रही है. हम उसे जिंदाबाद कहते हैं. 

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