Azam Khan की विधायकी खत्म करने के लिए BJP नेता ने चुनाव आयोग को लिखा पत्र, सियासत गर्म
UP News: सपा नेता आजम खान की विधायक की सदस्यता खत्म करने की मांग सामने आई है. आइए बताते हैं पूरा मामला...
लखनऊ: समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) के नेता आजम खान (Azam Khan) की विधायक की सदस्यता खत्म करने की मांग सामने आई है. मामला रामपुर का है, जहां आजम खान की विधायकी खत्म करने के लिए चुनाव आयोग को पत्र लिखा गया है. दसअसल, ये पत्र रामपुर के बीजेपी नेता आकाश सक्सेना ने लिखा है. बता दें कि ये मामला सामने आने के बाद एक बार फिर यूपी की सियासत गरमा गई है.
गुरुवार को हेट स्पीच केस में एमपी-एमएलए कोर्ट ने दिया था दोषी करार
आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के नेता आजम खां को हेट स्पीच केस में कोर्ट ने दोषी करार दिया था. कोर्ट ने इस मामले में तीन साल की सजा सुनाई थी. आजम खान को सजा मिलने के बाद, राजनीति से जुड़े लोगों के अलग-अलग रिएक्शन सामने आने लगे हैं. इस मामले में महान दल के अध्यक्ष केशव देव मौर्य ने भी आजम खान की सजा को लेकर अपना पक्ष रखा है.
आजम खान की सजा मामले में केशव देव मौर्य ने कहा
इस मामले में केशव देव मौर्य ने कहा, ''दुर्भाग्य है कि आजम खान को तीन साल की सजा हुई है. उनकी विधानसभा की सदस्यता पर भी खतरा मंडरा रहा है. बाबा साहब के द्वारा इस देश को एक संविधान दिया गया था, लेकिन संविधान को तोड़ मरोड़ कर दो कानून बना दिए गए हैं. आरएसएस के इशारों पर काम करने वालों के बयान से दंगा हो जाए, मॉब लिंचिंग हो, लोगों की हत्या हो जाए... उसके बाद भी पुलिस ऐसे काम करती है, ताकि उनको सजा न हो. इस देश में आरएसएस के इशारे पर बाबा साहब के बनाए कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं.''
विधायकी रद्द करने की मांग को लेकर चुनाव आयोग के रुख पर सबकी नजर
आपको बता दें कि भड़काऊ भाषण मामले उस समय बीजेपी नेता आकाश सक्सेना ने ही पुलिस में शिकायत की थी. इसी मामले में गुरुवार को कोर्ट ने सुनवाई के बाद आजम खान को दोषी करार दिया. रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने यह फैसला सुनाया. दरअसल, आजम पर पीएम मोदी, सीएम योगी और तत्कालीन डीएम को लेकर अपशब्द कहने का आरोप था, जिसे लेकर सपा नेता दोषी पाए गए. अब ये देखना है कि उनकी विधायकी रद्द करने की मांग को लेकर चुनाव आयोग का क्या रुख रहता है.
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