बाराबंकी के ड्रग्स माफिया के 8 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति कुर्क, जानें कौन हैं बदरुद्दीन
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बाराबंकी के ड्रग्स माफिया के 8 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति कुर्क, जानें कौन हैं बदरुद्दीन

Barabanki Drugs Mafia:गैंग लीडर बदरुद्दीन व सक्रिय सदस्य नसीरुद्दीन इन आरोपियों पर एनडीपीएस एक्ट एनसीबी जनपद लखनऊ व बाराबंकी जिले के सफदरगंज थाना क्षेत्र मसौली थाना क्षेत्र में दर्जनों मामले दर्ज हैं. 

बाराबंकी के ड्रग्स माफिया के 8 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति कुर्क, जानें कौन हैं बदरुद्दीन

नितिन श्रीवास्तव/बाराबंकी:उत्तर प्रदेश में प्रशासन अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए लगातार उनकी संपत्ति को कुर्क करने में जुटी है. आज बाराबंकी जिले में भी पुलिस और प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है. यहां के एक गैंग लीडर व उसके सक्रिय सदस्य की चल-अचल संपत्ति पुलिस व राजस्व प्रशासन ने गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क कर दी है. मादक पदार्थों की तस्करी कर इन अपराधियों ने अपने व अपने रिश्तेदारों के नाम पर जिले के मसौली व सफदरगंज क्षेत्र में संपत्ति बनाई थी. 14(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क की गई इस चल-अचल संपत्ति की कीमत लगभग 8 करोड़ 50 लाख 32 हजार रूपये बताई जा रही है. बाराबंकी पुलिस व प्रशासन द्वारा लगातार अपराधियों की संपत्ति कुर्की से अपराधियों में हड़कंप का माहौल है.

रिश्तेदारों के नाम से बनाई करोड़ों की संपत्ति 
गौरतलब है कि कुर्की की यह कार्रवाई बाराबंकी जिले के सफदरगंज थाना क्षेत्र के चौखण्डी गांव के रहने वाले दो तस्करों की चल अचल संपत्ति पर की गई है. चौखण्डी गांव के रहने वाले गैंग लीडर बदरुद्दीन व इसी गांव के रहने वाले सक्रिय सदस्य नसीरुद्दीन अवैध मादक पदार्थों की तस्करी कर करोड़ों की संपत्ति बनाई थी. दोनों ने धन अर्जित कर अपने व अपने रिश्तेदारों के नाम पर अवैध चल-अचल संपत्ति बनाई थी. यह संपत्ति जिले के मसौली और सफदरगंज थाना क्षेत्र में बनाई गई थी.

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करोड़ों की संपत्ति की गई कुर्क 
गैंग लीडर बदरुद्दीन व सक्रिय सदस्य नसीरुद्दीन इन आरोपियों पर एनडीपीएस एक्ट एनसीबी जनपद लखनऊ व बाराबंकी जिले के सफदरगंज थाना क्षेत्र मसौली थाना क्षेत्र में दर्जनों मामले दर्ज हैं. पुलिस व प्रशासन ने यूपी गैंगस्टर एक्ट के तहत 8 करोड़ 50 लाख 32 हजार रुपये की चल-अचल संपत्ति पर ये कार्रवाई की गई है. यह संपत्ति इन आरोपियों ने खुद के और अपने रिश्तेदारों के नाम पर खरीदी थी. पुलिस के मुताबिक यूपी गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के तहत इन आरोपियों की चल-अचल संपत्ति को कुर्क करने की यह कार्रवाई की गई है. 

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