बरेली: उत्तर प्रदेश के बरेली में एक साल पहले हुई ट्रक चालक संजय गुप्ता की हत्या (Sanjay Gupta Murder Case) के मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाया है. कोर्ट ने संजय की पत्नी और उसके प्रेमी को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही दोनों पर बीस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. बरेली की कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है. बता दें कि इस हत्याकांड से उस समय इलाके में सनसनी फैल गई थी. फिलहाल, क्षेत्र में न्यायालय का यह फैसला चर्चा का विषय बना हुआ है.


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1 जून 2022 को हुई थी संजय की हत्या
जानकारी के मुताबिक यह घटना सुभाषनगर थाना क्षेत्र में हुई थी. यहां की वैष्णोधाम कॉलोनी में बिहारीपुर के रहने वाले ट्रक चालक संजय गुप्ता अपनी पत्नी ज्योति और बच्ची के साथ किराए पर रहते थे. बीते साल 1 जून 2022 को संजय की हत्या हुई थी. पुलिस ने जांच के बाद संजय की पत्नी ज्योति और उसके प्रेमी अब्बास को गिरफ्तार किया था. पूछताछ में सामने आया कि दोनों के बीच अवैध संबंध थे. संजय को इसका पता चलने पर उसने ज्योति को समझाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं मान रही थी. इसके बाद ज्योति ने प्रेमी अब्बास के साथ मिलकर संजय की हत्या कर दी थी.


बताया जा रहा है ज्योति संजय से उम्र से 17 साल छोटी थी. शादी के कुछ समय बाद ही ज्योति के अब्बास से अवैध सम्बंध हो गए. संजय जब ट्रक लेकर जाता था तो दोनों मिलते थे. संजय ने कई बार इसका विरोध किया लेकिन पत्नी नहीं मानी. एक बार ज्योति अब्बास के साथ भाग गई थी. संजय ने पुलिस में इसकी शिकायत की थी. इसके बाद ज्योति लौट आई थी.


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नींद की गोलियां खिलाकर किया था बेहोश
बताया जा रही घटना वाले दिन ज्योति ने पहले संजय को नींद की गोलीयां खिलाकर बेहोश किया. इसके बाद उसका गला दबाया. इतने पर जब संजय बच गया तो प्रेमी अब्बास ने लकड़ी से कई वार कर उसकी हत्या कर दी और शव छत पर पहुंचा दिया. इसके बाद ज्योति ने पुलिस की सूचना दी थी कि उसके पति की संदिग्ध हालत में मौत हो गई है. 


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