Prayagraj: अतीक के गुर्गों का अनोखा कारनामा, क्या जब्त की गई जमीन पर रातोरात बन गया महल?
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Prayagraj: अतीक के गुर्गों का अनोखा कारनामा, क्या जब्त की गई जमीन पर रातोरात बन गया महल?

Prayagraj: प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद के गुर्गों का नया कारनामा सामने आया है. गुर्गों ने डेढ़ साल पहले गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क की गई करोड़ों की जमीन को बेच दिया. इतना ही नहीं जमीन पर आधा दर्जन से अधिक मकान भी बन गए...

Prayagraj: अतीक के गुर्गों का अनोखा कारनामा, क्या जब्त की गई जमीन पर रातोरात बन गया महल?

मोहम्मद गुफरान/प्रयागराज: संगम नगरी प्रयागराज (Prayagraj) में माफिया अतीक अहमद (Mafia Ateeq Ahmed) के गुर्गों का नया कारनामा सामने आया है. गुर्गों डेढ़ साल पहले गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क की गई करोड़ों की जमीन को बेच दिया. इतना ही नहीं माफिया की दुस्साहस देखिए कि करैली के ऐनुद्दीनपुर में जनवरी 2021 में कुर्क की गई जमीन पर आधा दर्जन से अधिक मकान भी बन गए. अब सवाल उठ रहा है कि जिस संपत्ति को माफिया अतीक अहमद की अवैध बताकर गैंगस्टर एक्ट (Gangster Act) के तहत कुर्क किया गया था. उस पर मकान का निर्माण कैसे हो गया ये बड़ा सवाल है.

अतीक के गुर्गों ने उखाड़ फेंका कुर्क संपत्ति पर लगाया गया नोटिस बोर्ड 
इतना ही नहीं माफिया अतीक के गुर्गों ने कुर्क संपत्ति पर, लगाए गए नोटिस बोर्ड को भी उखाड़ फेंक दिया. बड़ा सवाल यह है कि जिस संपत्ति को कुर्क करके प्रशासन ने नोटिस बोर्ड लगाया. बावजूद इसके वहां पर मकान के निर्माण किसकी सह पर हो गए. पीडीए ने कुर्क जमीन पर मकान बनाने के लिए नक्शा कैसे पास कर दिया.

राजस्व विभाग ने भी कुर्क जमीन पर हुए निर्माण पर आखिर आंख क्यों मूंदे रखा. फिलहाल, माफिया अतीक अहमद की करैली के ऐनुद्दीनपुर में कुर्क जमीन हुए निर्माण को लेकर जांच हो रही है. वहीं, नोटिस बोर्ड उखाड़ने के मामले पर आईजी डॉ राकेश कुमार सिंह ने सख्त कार्रवाई की बात कही है.

मामले में आईजी रेंज प्रयागराज ने दी जानकारी
इस मामले में आईजी रेंज प्रयागराज डॉ राकेश कुमार सिंह ने बताया कि मामले की जांच कराकर कार्रवाई की जाएगी. इसके लिए एक टीम को भी लगा दिया गया है. आईजी का कहना है, जो लोग इस मामले में दोषी पाए जाएंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा कि माफिया अतीक अहमद की कुर्क हुई अन्य संपत्तियों का सत्यापन भी कराया जा रहा है.

ताकि से पता चल सके कि कहीं और तो इस तरह का निर्माण या कब्जा तो नहीं हुआ है. अगर जांच में पता चलता है कि कहीं, कोई कब्जा हुआ है तो मुकदमा दर्ज कर संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

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