सरकार ई-श्रम कार्ड धारकों को 1 हजार रुपये की आर्थिक मदद जारी कर चुकी है.इस योजना के तहत देश के असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूर जैसे प्रवासी मजदूर, कृषि श्रमिक, घरेलू श्रमिक, रेहड़ी-पटरी वालों, निर्माण श्रमिक आदि को लाभ मिलता है.
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नई दिल्लीः केंद्र सरकार देश कमजोर वर्ग के लोगों को आर्थिक सहायता देने के लिए कई योजनाएं चला रही हैं. इन योजनाओं का उद्देश्य समाज के वंचित लोगों का जीवन स्तर सुधारना है. देश में एक बड़ी आबादी असंगठित क्षेत्र से जुड़े कामगारों की है. कोरोना महामारी के दौरान इस क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों को सबसे अधिक परेशानी का सामना करना पड़ा. इन लोगों को समस्याओं को देखते हुए सरकार ने इन मजदूरों की सहायता के लिए ई-श्रम पोर्टल की शुरुआत की है.
इस योजना के जरिए ई-श्रम कार्ड धारकों को कई तरह के लाभ दे रही है. ई-श्रम कार्ड धारकों के लिए एक अच्छी खबर है. चुनाव के रिजल्ट आने के बाद मार्च में यूपी सरकार द्वारा कार्ड धारकों के खाते में दूसरी किस्त भेजने की संभावना है. वहीं, जिन लोगों ने अब तक पंजीकरण नहीं कराया और ई-श्रम कार्ड का लाभ लेना चाहते हैं, तो जल्द ही इसके लिए आवेदन करें.
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ये लोग उठा सकते हैं योजना का लाभ
दिसंबर 2021 में उत्तर प्रदेश सरकार ने फैसला लिया था कि ई-श्रम कार्ड धारकों को 500 रुपये प्रति महीने की आर्थिक मदद दी जाएगी. इसके तहत सरकार ई-श्रम कार्ड धारकों को 1 हजार रुपये की आर्थिक मदद जारी कर चुकी है. इस योजना के तहत देश के असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूर जैसे प्रवासी मजदूर, कृषि श्रमिक, घरेलू श्रमिक, रेहड़ी-पटरी वालों, निर्माण श्रमिक आदि को लाभ मिलता है.
इस योजना का लाभ उन किसानों को भी मिलता है, जो दूसरे के खेतों में काम करते हैं. बता दें, जो लोग पहले से ही पीएम किसान योजना का लाभ उठा रहे हैं, उन्हें इसका लाभ नहीं दिया जाएगा. इसके अलावा यूपी के निवासी ही इस योजना का लाभ उठा सकते हैं.
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अन्य योजनाओं का भी मिलेगा लाभ
इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराने वाले सभी मजदूर ऑन रिकॉर्ड होंगे. पोर्टल पर रजिस्टर्ड हर मजदूर को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और पीएम श्रम योगी मानधन योजना का भी लाभ मिल सकेगा. बता दें, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत रजिस्टर्ड श्रमिक के निधन हो जाने पर उसके परिजनों को 2 लाख रुपये की बीमा राशि मिलेगी, वहीं किसी दुर्घटना में पूर्ण अपंग होने पर मजदूर को 2 लाख रुपये व आंशिक रूप से विकलांग होने पर 1 लाख रुपये दिए जाएंगे.
इन बातों का रखें ध्यान
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