आजमगढ़ :  आजमगढ़ की एमएपी-एमएलए कोर्ट ने जिले के बहुचर्चित वकील राजनारायण सिंह मर्डर केस में पूर्व मंत्री अंगद यादव सहित चार आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. 2015 में राजनारायण सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. इस मामले में पूर्व मंत्री समेत चार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. कोर्ट ने 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी ठोका है. 19 दिसंबर 2015 को राजनारायन सिंह निवासी सम्मोपुर थाना सिधारी टहलने के लिए घर से निकले थे. इसी बीच पल्हनी ब्लॉक मुख्यालय के सामने घात लगा कर बैठे शूटरों ने उनपर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी. मौके पर हीी राजनारायण सिंह की मौत हो गई थी.  इस मामले में राजनारायण सिंह की पत्नी सुधा सिंह ने पूर्व मंत्री अंगद यादव, अपने पट्टीदार सुनील सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी. पुलिस की जांच में शूटर के रूप में सरफूद्दीनपुर मुहल्ला निवासी अरूण यादव और शैलेश यादव का नाम सामने आया था. इस मामले में पूर्व मंत्री समेत सभी आरोपी जेल की सलाखों के पीछे हैं.  


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बेटी की शादी को लेकर हुआ था विवाद
बताया जाता है कि अंगद यादव और राजनारायण सिंह बहुत करीबी थे. राजनारायण सिंह ने ही अंगद यादव की बेटी का विवाह मुंबई के संपन्न परिवार में कराया था. लेकिन बाद में लड़की के व्यवहार से परिवार वाले खुश नहीं थे, जिसके बाद मामले में मुकदमा दर्ज हो गया. इस मुकदमे को लेकर दोनों के बीच विवाद बढ़ता गया. इसे वापस लेने के लिए अंगद यादव ने राजनारायण सिंह पर दबाव बनाया था और अंजाम भुगतने की चेतावनी भी दी थी.


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