UP News : गाजियाबाद में विदेशी कुत्तों के इन 3 नस्लों पर प्रतिबंध, जानिए आपके शहर में क्या है नियम
गाजियाबाद नगर निगम ने पशु प्रेमियों से इन नस्लों के कुत्तों को न पालने की अपील की है. साथ ही अन्य नस्ल के कुत्तों को प्रशिक्षण दिलाने की बात कही है.
Ghaziabad Dogs Banned: गाजियाबाद में पिछले दिनों एक 11 वर्षीय बच्चे को पालतू कुत्ते (पिटबुल) द्वारा काटने की घटना सामने आई थी. वहीं, नोएडा की एक सोसायटी में भी पालतू कुत्ते ने सुरक्षा गार्ड पर हमला कर दिया था. इन घटनाओं को देखते हुए गाजियाबाद में कुत्तों की 3 विदेशी नस्लों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. अगर कोई शख्स इन खूंखार और खतरनाक नस्ल के कुत्तों को पालता पाया जाता है तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. इन नस्ल के कुत्तों को न पालने की अपील की गई है.
जानें किन नस्लों पर लगी रोक
गाजियाबाद में जिन 3 विदेशी नस्ल के कुत्तों पर रोक लगाई गई है, उनमें पिटबुल, रॉटवीलर और डोगो अर्जेंटीनो शामिल हैं. बताया गया कि इन नस्लों पर रोक लोगों की सुरक्षा को देखते हुए लगाई गई है. साथ ही जिन लोगों के पास इन 3 नस्ल के कुत्ते हैं, उन्हें जल्द नसबंदी कराकर गाजियाबाद नगर निगम को सर्टिफिकेट देने के निर्देश दिए गए. अगर कोई व्यक्ति इन नस्ल के कुत्तों को पालता पाया जाता है, तो उस पर कार्रवाई की जाएगी.
बच्चों को ज्यादा बनाते हैं शिकार
इसके अलावा ऐसे लोगों पर गाजियाबाद नगर निगम जुर्माना भी लगाएगा. जानकारों का कहना है कि इन तीनों नस्ल के कुत्ते ज्यादा हिंसक होते हैं. ये बच्चों को अपना शिकार ज्यादा बनाते हैं. गाजियाबाद में इन नस्लों पर रोक लगाने के बाद अब इनका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा. वहीं, गुरुग्राम में भी विदेशी कुत्तों के 11 नस्लों पर प्रतिबंध लगाया गया है. इसमें अमेरिकन पिटबुल टेरियर्स, डोगो अर्जेंटिनो, रॉटविलर, नीपोलिटन मास्टिफ, बोअरबेल, प्रेसा कैनारियो, वुल्फ डॉग, बैंडोग, अमेरिकन बुलडॉग, फिला ब्रासीलेरो और केन कोरसो शामिल हैं. यहां कुत्तों के काटने पर 2 लाख रुपये का मुआवना देने का भी आदेश दिया गया है.
कुत्तों को जालीदार टोपी पहनाकर ही बाहर लेकर निकलें
गाजियाबाद नगर निगम ने कहा है कि इन नस्लों के अलावा अन्य नस्ल के कुत्ते जिन घरों में हैं अगर उनके मालिक उन्हें बाहर ले जाना चाहते हैं तो ऐसे में कुत्तों को माउथ गार्ड पहनाकर ही बाहर ले जाएं. ऐसा न करने पर उन पर भी कार्रवाई की जाएगी. वहीं, नोएडा में पालतू कुत्तों के लिए लागू किए गए नियम के अनुसार अगर किसी व्यक्ति का पालतू कुत्ता किसी को काटता है, तो कुत्ते के मालिक को उसके इलाज का खर्च और 10 हजार रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा. साथ ही पालतू कुत्तों के लिए रेबीज वैक्सीन भी अनिवार्य कर दी गई है.