Gyanvapi Case: ज्ञानवापी मस्जिद-श्रृंगार गौरी मंदिर विवाद: जानें क्या हैं हिंदू-मुस्लिम पक्ष के अपने-अपने दावे
Gyanvapi Case: फैसले से पहले वाराणसी में सुरक्षा बढ़ी है. वाराणसी में एहतियातन धारा 144 लगाई गई है. बिना अनुमति भीड़ जुटाने पर कार्रवाई की जाएगी. पुलिस को अतिरिक्त सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं. पढ़िए ज्ञानवापी केस के वादी के नाम...
Gyanvapi Case: ज्ञानवापी केस में आज बड़ा फैसला आने वाला है. मुकदमा सुनने योग्य है या नहीं इस पर फैसला आएगा. कुछ महिलाओं ने याचिका दाखिल की थी. याचिका में मंदिर के इतिहास का जिक्र किया गया है. जिला जज मामले में सुनवाई कर रहे हैं. दो महीने से वाराणसी जिला कोर्ट में सुनवाई चल रही है.
फैसले से पहले सुरक्षा कड़ी
फैसले से पहले वाराणसी में सुरक्षा बढ़ी है. वाराणसी में एहतियातन धारा 144 लगाई गई है. बिना अनुमति भीड़ जुटाने पर कार्रवाई की जाएगी. पुलिस को अतिरिक्त सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं. संयुक्त आबादी वाले क्षेत्रों में फोर्स बढ़ाई गई है. अफवाह फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएी. होटल, धर्मशाला, गेस्ट हाउस की कड़ी निगरानी की जा रही है.
ज्ञानवापी केस के वादी
राखी सिंह, हौजखास, नई दिल्ली
लक्ष्मी देवी, सूरजकुंड लक्सा, वाराणसी
सीता साहू, सरायगोरवर्धन, चेतगंज वाराणसी
मंजू व्यास, रामधर, वाराणसी
रेखा पाठक, हनुमान पाठक, वाराणसी
चीफ सेकेट्री, उत्तर प्रदेश सरकार
जिलाधिकारी, वाराणसी
पुलिस कमिश्नर, वाराणसी
अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद
श्री काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट
ज्ञानवापी पर हिंदू पक्ष का दावा
दशाश्वमेध घाट के पास आदिविश्वेर का मंदिर था
आदि विश्वेश्वर मंदिर में विशालकाय ज्योतिर्लिंग था
इसे त्रेतायुग में खुद भगवान ने स्थापित किया था
वर्तमान में यह ज्ञानवापी के प्लॉट नंबर 9130 पर है
पुराने मंदिर में मां शृंगार गौरी का मंदिर भी था
आक्रमणकारियों ने 1193-94 में मंदिर को नुकसान पहुंचाया
1585 में जौनपुर के राजा ने शिव का मंदिर बनवाया
1669 में औरंगजेब ने मंदिर को ध्वस्त करवाया
1790-90 में अहिल्याबाई होल्कर ने दोबारा मंदिर बनवाया
1983 के काशी विश्वनाथ मंदिर अधिनियम के तहत पूजा का अधिकार
मां श्रृंगार गौरी की पूजा को लेकर कोई लिखित आदेश नहीं
हिंदू पक्ष ने ज्ञानवापी परिसर में पूजा की इजाजत मांगी
ज्ञानवापी पर मुस्लिम पक्ष का दावा
सैकड़ों सालों से ज्ञानवापी मस्जिद में नमाज होती रही है
इस पर प्लेसेज आफ वर्शिप एक्ट 1991 लागू होता है
ज्ञानवापी मस्जिद वक्फ की संपत्ति है
वक्फ एक्ट के तहत सुनवाई सिविल कोर्ट में नहीं हो सकती
1936 का दीन मोहम्मद बनाम सरकार का केस
कोर्ट ने ज्ञानवापी को मस्जिद माना, नमाज का अधिकार दिया