Sapna Chaudhary Fraud Case: हरियाणवी डांसर और सिंगर सपना चौधरी (Sapna Chaudhary) समेत पांच लोगों पर धोखाधड़ी के मामले में लखनऊ (Lucknow) की एक कोर्ट ने आरोप तय कर दिए हैं. लखनऊ की ACJM कोर्ट में शुक्रवार को सपना चौधरी समेत पांचों आरोपी एसीजेएम कोर्ट (ACJM Court) में पेश हुए थे. 12 दिसंबर को  मामले की अगली सुनवाई होगी. 


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अभियोजन पक्ष के अनुसार, अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी शांतनु त्यागी (ACJM) ने सपना चौधरी, जुनैद, इबाद अली,अमित और रत्नाकर पांडे के खिलाफ भारतीय दंड संहिता 406 (किसी के विश्वास का आपराधिक हनन) और 420 (धोखीधड़ी) के तहत आरोप किए हैं. कोर्ट ने अभियोजन पक्ष को गवाही शुरू कराने का आदेश देते हुए गवाहों को 12 दिसंबर को तलब किया है.


सपना चौधरी पर हुई थी FIR
AGM कोर्ट ने अभियोजन को गवाही शुरू कराने का आदेश दिया है. 13 अक्टूबर 2018 को सपना चौधरी पर एफआईआर दर्ज हुई थी. लखनऊ के आशियाना थाने में ये धोखाधड़ी की FIR हुई थी. 


पैसा लेने के बावजूद कार्यक्रम में नहीं आई थीं सपना चौधरी
सपना चौधरी पर आरोप था कि वे पैसा लेने के बावजूद वो कार्यक्रम में नहीं आई थीं.  सपना के कार्यक्रम में न आने पर दर्शकों ने काफी हंगामा किया था. आरोप है कि टिकट धारकों को टिकट के पैसे भी वापस नहीं किए गए और दर्शकों के साथ धोखा किया गया. इस मामले में शिकायत दर्ज होने के बाद सपना चौधरी ने 10 मई को सरेंडर किया था. अरेस्ट वारंट जारी होने के बाद अपने आवेदन में सपना ने कहा था कि मुझसे अनजाने में गलती हुई थी. इसके साथ ही कोर्ट से गिरफ्तारी वारंट वापस लेने की अपील की.  उन्होंने अंतरिम जमानत की गुहार लगाई थी. जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया था.


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