Driving License: ड्राइविंग लाइसेंस एक बेहद महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है. इसकी जरूरत न केवल वाहन चलाने के लिए होती है बल्कि इसका उपयोग पहचान और पते के प्रमाण पत्र के तौर पर भी किया जाता है. ड्राइविंग के समय अगर यह आपके पास नहीं हो तो आपको भारी भरकम चालान भी झेलना पड़ सकता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह कितने समय के लिए वैध होता है, और इसको किसे कितने समय के लिए इश्यू किया जाता है. और इन पांच वजह से आपका लाइसेंस निरस्त हो सकता है. आइए जानते हैं इससे जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारी...


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ओवरस्पीडिंग
तेज गति से वाहन चलाने की वजह से हादसों की खबरें रोजाना आती है. इसीलिए इन पर लगाम लगाने के लिए ओवर स्पीडिंग का नियम लागू है. अगर आप तेज गति से गाड़ी चलाते पकड़े जाते हैं तो आपका लाइसेंस निलंबित करने के साथ जुर्माना भी लगाया जा सकता है. 


गलत तरीके से ड्राइविंग
ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने और खतरान तरीके से ड्राइविंग करने पर आप अपने लाइसेंस गंवा सकते हैं. साथ ही आप पर भारी-भरकम जुर्माना भी लग सकता है.


रोड पर रेसिंग
अगर आप सार्वजनिक सड़को पर रेसिंग करते पकड़े जाते हैं तो इसके लिए आप पर जुर्माने से लेकर लाइसेंस निलंबित किया जा सकता है. 


बाइक पर ट्रिपलिंग
अगर आप भी बाइक पर तीन लोगों के साथ सफर करते हैं तो ध्यान दें, ऐसा करना न केवल यातायात नियमों का उल्लंघन है बल्कि इसके लिए आपको जुर्माना भी हो सकता है. साथ ही तीन महीने के लिए लाइसेंस भी निलंबित किया जा सकता है. 


सीट बेल्ट न लगाने पर जुर्माना
इसके अलावा कार में सीट बेल्ट न लगाने की वजह से हादसों की खबरें सामने आती रहती हैं, जिसकी वजह से लोगों को जान तक गंवानी पड़ती है. इसी पर रोकथाम के लिए सीट बेल्ट को अनिवार्य कर दिया गया है. ऐसा न करने पर जुर्माने और लाइसेंस को निलंबित करने तक का प्रावधान है. 


इतने समय के लिए वैध रहता है डीएल
बता दें कि ड्राइविंग लाइसेंस जारी होने की तारीख से 20 साल तक या 40 साल की उम्र तक (जो पहले हो) वैध रहता है. ड्राइविंग लाइसेंस को समाप्ति तिथि से पहले रिन्यू कराया जा सकता है. अगर आप 30 साल की उम्र में डीएल बनवाते हैं तो यह 40 की उम्र तक वैध रहेगा. वहीं, 30 से 50 वर्ष की आयु वाले लोगों को 10 साल की वैधता, और 50 से ज्यादा और 55 से कम वालों को 60 साल की उम्र तक लाइसेंस जारी किया जाएगा. इसके अलावा 55 साल की उम्र के बाद 5 साल के लिए ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यू किया जाता है. 


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इसके अलावा वाणिज्यिक (कॉमर्शियल) वाहनों के लिए ड्राइविंग लाइसेंस की वैलेडिटी 3 साल तक वैध रहती है. इसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस की समाप्ति तिथि से पहले इसको रिन्यू कराया जा सकता है. बता दें, कि सड़कों पर वाहन चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस का होना अनिवार्य है, इसका प्रावधान मोटर वाहन अधिनियम, 1988 में किया गया है. इसके लिए आपकी उम्र 18 वर्ष से ज्यादा होनी चाहिए. तभी आप डीएल के लिए अप्लाई कर सकते हैं. 


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वहीं लोगों के मन में सवाल रहता है कि क्या आप ऑनलाइन भी ड्राइविंग लाइसेंस को रख सकते हैं. तो इसका जवाब हां है. सरकार के आदेश के मुताबिक आप डिजीलॉकर या एम-परिवहन एप में अपने ड्राइविंग लाइसेंस और पंजीकरण प्रमाणपत्र (आरसी) को रख सकते हैं. इसको मोटर वाहन अधिनयम 1988 के तहत वैध माना जाता है. 


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