प्रभात अवस्थी/कानपुर: आप जब अपने वाहन से सड़क पर यात्रा करते हैं और ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करते तो आपका चालान (Challan) काट दिया जाता है. अब कानपुर (Kanpur News) में ऐसा आपके पशुओं के साथ भी होगा. जी हां, अगर आपने अपने पशुओं को सड़क पर छोड़ा या उन्होंने सड़क पर गोबर किया तो इसकी जिम्मेदार आपकी होगी. आप पर ही बिल फटेगा और आपको ही जुर्माना भरना होगा. आपको पांच हजार रुपये तक का चालान भरना पड़ सकता है. कानपुर नगर निगम ने संबंध में आदेश जारी कर दिया है.


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इन लोगों पर गिरेगी गाज
शहर में सबसे ज्यादा गंदगी फैलाने के मामले में चट्टे संचालक और पशु पालने वाले आते हैं. कारण यह है कि ये लोग पशु का दूध निकाल कर उनको सड़क पर चरने के लिए छोड़ देते हैं. इसकी वजह से न सिर्फ आम लोगों को परेशानी होती है बल्कि गंदगी भी फैलती है. इस संबंध में जुर्माने का प्रावधान है लेकिन आज तक ऐसे मामलों में न तो कभी जिम्मेदारी तय की गई और न ही सख्ती की गई. अब कानपुर नगर आयुक्त ने सर्कुलर जारी कर सफाई निरीक्षकों का टारगेट तय कर दिया है.


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ट्रैफिक पुलिस की तरह काम करेंगे सफाई निरीक्षक
जानकारी के मुताबिक नए आदेश के अनुसार नगर निगम के सफाई निरीक्षक ट्रैफिक पुलिस की तरह काम करेंगे. ये चट्टों या पशुओं से हुई गंदगी की फोटो खींचेंगे और नगर निगम मुख्यालय आकर चालान काट देंगे. गंदगी करने वाले गोपालक को कोर्ट जाना पड़ेगा. 63 साल पहले नगर निगम में अधिनियम बनाया गया था, जिसके तहत पशुओं को सड़क पर छोड़ा तो पांच हजार रुपये और पशुओं ने सड़क या फुटपाथ पर गोबर किया तो एक हजार रुपये जुर्माना भरना होता है. बताया जा रहा है अब हर महीने सफाई निरीक्षकों को 25 जुर्माने करने होंगे.

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