तीन नेता शिकंजे में: बसपा के दुष्कर्मी एक्स एमएलए सहित प्रदेश के तीन नेताओं पर चला कानून का डंडा, पढ़िए किस पर क्या एक्शन...
स्पेशल कोर्ट एमपी एमएलए ने लिए योगेन्द्र सागर, अतुल राय और सईद अहमद के मामले में फैसले, देखें क्या हैं वे-
लखनऊ: शनिवार का दिन उप्र में काले कारनामों में फंसे नेताओं के लिए मुश्किलों से भरा रहा, कोर्ट ने बसपा और सपा के तीन नेताओं को देश के कानून की ताकत का अहसास कराया. नीचे विस्तार से पढ़िए तीनों केस
केस 1
कौन: बसपा के पूर्व विधायक योगेन्द्र सागर (भाजपा विधायक कुशाग्र सागर के पिता)
क्या हुआ: छात्रा के अपहरण तथा सामूहिक दुष्कर्म के मामले में उम्र कैद
बरेली: बदायूं (Badaun) के बिलसी में 2008 में स्नातक की छात्रा के अपहरण और दुष्कर्म मामले में पूर्व विधायक योगेन्द्र सागर (Yogendra Sagar) को विशेष कोर्ट ने उम्रकैद समेत 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. योगेन्द्र सागर (Yogendra Sagar) बहुजन समाज पार्टी (BSP) से विधायक थे. सागर को एमपी/एमएलए (MP/MLA) कोर्ट ने उम्र कैद के साथ 30 हजार रुपया जुर्माना की सजा सुनाई है. योगेन्द्र सागर (Yogendra Sagar) के बेटे कुशाग्र सागर अब बिसौली से भाजपा से विधायक हैं.
वर्ष 2008 में योगेन्द्र के ऊपर स्नातक की छात्रा के अपहरण के साथ दुष्कर्म का आरोप लगा था. उस समय बसपा शासन में थी. योगेन्द्र सागर (Yogendra Sagar) बिल्सी से बसपा के विधायक भी थे . तब तो बसपा की सरकार थी तो मामला दबा रहा, पर बसपा के शासन से हटने ही जांच ने गति पकड़ी. योगेन्द्र सागर के साथ अन्य दो आरोपियों तेजेन्द्र सागर और मीनू शर्मा को पहले ही उम्रकैद की सजा हो गई और अब मामले में करीब 13 वर्ष बाद योगेन्द्र सागार (Yogendra Sagar) को भी सजा मिली है. एमपी-एमएलए (MP/MLA) कोर्ट के अपर सत्र न्यायाधीश अखिलेश कुमार की अदालत ने पूर्व विधायक को दोषी करार दिया और सजा सुनाई. इस मामले में पीड़ित छात्रा शादी करके अपना घर बसा चुकी है.
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केस 2
कौन: फूलपुर विधानसभा से सपा के पूर्व विधायक सईद अहमद
क्या हुुआ: वारंट जारी किया
प्रयागराज: स्पेशल कोर्ट एमपी एमएलए ने विगत दिवस फूलपुर विधानसभा से सपा के पूर्व विधायक सईद अहमद के खिलाफ वारंट जारी कर दिया. स्पेशल कोर्ट में लंबित मुकदमों में अभी तक जमानत न कराने पर पूर्व विधायक के खिलाफ कार्यवाही की गई है. करेली निवासी नवी बक्स ने पूर्व विधायक और उनके बेटे कवि अहमद के खिलाफ 25 नवंबर 2017 को मुकदमा दर्ज कराया था. आरोप है कि सईद अहमद ने सिविल लाइन में जमीन दिखाई और उसे दिलाने के नाम पर सहकारी आवास समिति के सचिव से मिलवाया था. जमीन का 80 लाख में सौदा तय हो गया. पूरा पैसा लेने के बावजूद जमीन की रजिस्ट्री नहीं की गई। बाद में पता चला कि सईद ने उसी जमीन को कई लोगों से पैसा लेकर एग्रीमेंट किया है.
केस 3
कौन: दुष्कर्म का आरोपी बसपा सांसद अतुल राय
क्या हुआ: वीडियो कांफ्रेंसिंग से हेागी न्यायिक रिमांड
वाराणसी: दुष्कर्म के आरोपी प्रयागराज के नैनी जेल में निरुद्ध बसपा सांसद अतुल राय का गैंगस्टर एक्ट में वीडियो कांफ्रेंसिंग से न्यायिक रिमांड बनाने का आदेश विशेष न्यायाधीश (गैंगेस्टर ) रजत वर्मा की अदालत ने दिया है. कोर्ट ने आदेश में वीडियो कांफ्रेंसिंग से रिमांड बनाए जाने के लिए नोडल अधिकारी कंप्यूटर व नैनी जेल अधीक्षक को आदेश की प्रति भेजी है. प्रति में कहा गया है कि दो नवंबर को गैंगस्टर एक्ट के मामले में अतुल राय का वीडियो कांफ्रेंसिंग से न्यायिक रिमांड बनाया जाए. बसपा सांसद प्रयागराज जनपद के नैनी जेल में निरुद्ध है और गंभीर बीमारी से ग्रसित चल रहे हैं. इस कारण पेशी पर एंबुलेंस से आने-जाने की एमपी/एमएलए कोर्ट इलाहाबाद ने बीते महीने निर्देश दिया था.
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