अगर आपने भी अब तक पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं करवाया है तो जल्द ही यह काम कर लें. बता दें अगर आपने 31 मार्च 2022 तक अपने पैन कार्ड को आदार से लिंक नहीं किया तो आपको 1 हजार रुपये फाइन देना होगा. इससे पहले पैन को आधार से लिंक करने की लास्ट डेट 30 सितंबर 2021 थी. बता दें कि अगर आपने पैन को आधार से नहीं जोड़ा तो आपका पैन कार्ड किसी काम का नहीं रहेगा.
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नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने लोगों को राहत देते हुए फिर एक बार आधार (Aadhaar Card) से पैन कार्ड (PAN Card) को लिंक करवाने की डेडलाइन (deadline) बढ़ा दी है. बता दें पैन कार्ड से आधार को लिंक करने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2022 कर दी गई है. अगर आपने भी अब तक आधार और पैन कार्ड को आपस में लिंक नहीं करवाया है, तो ये आपके लिए बेहद काम की खबर हैं. साथ ही जिन लोगों के आधार और पैन कार्ड में व्यक्तिगत जानकारी जैसे कि नाम, जन्म तिथि और पता गलत है. वो इसमें करेक्शन करवा सकते हैं. क्या आपको पता है कि आधार कार्ड में करेक्शन के लिए UIDAI ने लिमिट तय कर रखी है? जी हां, आप सीमित बार ही अपने आधार में अपडेट करवा सकते हैं. यहां आपको इससे जुड़ी पूरी जानकारी दी जा रही हैं....
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कहां-कहां पड़ती है पैन कार्ड की जरूरत?
परमानेंट अकाउंट नंबर 10 डिजिट का एक ऐसा नंबर है, जो आपकी फाइनेंशियल स्टेट्स दिखाता है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से इसे जारी किया जाता है. आज पैन कार्ड की अहमियत काफी ज्यादा है. इसकी जरूरत अकाउंट खोलने, बैंकिंग ट्रांजैक्शंस, क्रेडिट कार्ड बनाने, इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने, टेलीफोन कनेक्शन के समय, शॉपिंग से लेकर स्टॉक मार्केट समेत कई कामों में पड़ती है.
पैन कार्ड आधार से लिंक न होने पर देना पड़ सकता है जुर्माना
अगर आपने भी अब तक पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं करवाया है तो जल्द ही यह काम कर लें. बता दें अगर आपने 31 मार्च 2022 तक अपने पैन कार्ड को आदार से लिंक नहीं किया तो आपको 1 हजार रुपये फाइन देना होगा. यह नियम धारा 234एच (आयकर कानून 1961 में जोड़े गए) के कारण हुआ है. सरकार ने इसे 23 मार्च को लोकसभा में पारित वित्त विधेयक 2021 के तहत पास कराया है. इससे पहले पैन को आधार से लिंक करने की लास्ट डेट 30 सितंबर 2021 थी. बता दें कि अगर आपने पैन को आधार से नहीं जोड़ा तो आपका पैन कार्ड किसी काम का नहीं रहेगा.
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2 बार हो सकता है Aadhaar में नाम अपडेट
पैन को आधार से लिंक करवाले से पहले यह जांच लें कि कहीं आपके आधार में कोई त्रुटि तो नहीं है. अगर है तो इसे अपडेट करवा लें. बता दें कि आधार UIDAI की ऑफिशियल वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक एक व्यक्ति अपने आधार कार्ड में केवल 2 बार ही अपना नाम अपडेट करवा सकता है. इसके लिए उसे आधार सेवा केंद्र पर जाना होगा. जहां जरूरी कार्रवाई के बाद आपका नाम अपडेट हो जाएगा.
जन्म तारीख अपडेट करने के नियम
आधार कार्ड में जन्मतिथि केवल 1 बार बदली जाती है. आधार नामांकन के समय दर्ज की गई जन्म तिथि में 3 साल की अधिकतम रेंज (प्लस या माइनस) के साथ बदलाव की परमिशन होगी. अगर कोई व्यक्ति आधार में अपनी जन्मतिथि अपडेट करना चाहता है, तो उसे इसका प्रमाणित दस्तावेज देना होगा. जन्मतिथि में बदलाव केवल एक बार किया जा सकता है.
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ऐसे करें PAN Card से Aadhaar Card Link
1. सबसे पहले आप आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट incometaxindiaefiling.gov.in/home पर क्लिक करें.
2. अब आप Link Aadhaar पर क्लिक करें.
3. अब आप यहां अपनी डिटेल्स भरें.
4. इसके बाद आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक हो जाएगा.
पैन कार्ड आधार से लिंक कर लिया है तो अपना स्टेट्स ऐसे चेक करें
2. सबसे पहले आप आयकर विभाग की नई ऑफिशियल वेबसाइट https://www.incometax.gov.in/iec/foportal पर जाएं.
3. यहां नीचे दिए गए ऑप्शन Link Aadhaar पर क्लिक करें
4. अपने स्टेट्स को देखने के लिए Click here पर क्लिक करें.
5. अब यहां आधार और पैन कार्ड की डिटेल्स दर्ज करें.
6. अगर आपका पैन कार्ड आधार से पहले से जुड़ा है तो आपको your PAN is linked to Aadhaar Number लिखा दिखाई देगा.
बिना स्मार्टफोन के भी कर सकते हैं आधार लिंक
अगर आपके पास स्मार्टफोन नहीं है, तो आप SMSभेजकर भी पैन से आधार कार्ड को जोड़ कर सकते हैं. इसके लिए आपको अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से UIDPAN <12-digit Aadhaar> <10-digit PAN> टाइप करके 567678 या 561561 पर SMS भेजना होगा. इसके बाद आपके पास लिंक होने का मैसेज आ जाएगा.
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