Levana Hotel Case: पांच सितंबर को अचानक होटल लेवाना सुइट्स (Hotel Levana) में आग लग गई थी. आग की चपेट में आने से चार लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी. इस मामले में होटल के तीन मालिकों के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया था. जिसके के बाद मामले में आरोपी पवन अग्रवाल थाने पहुंचे. जहां उन्होंने अपना बयान दर्ज कराया. आइए आपको बताते हैं पूरा मामला.


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तकरीबन दो घंटे तक चली पूछताछ 
आपको बता दें कि होटल लेवाना के मालिक पवन अग्रवाल, राहुल अग्रवाल, रोहित अग्रवाल और जीएम सागर श्रीवास्तव हैं. अग्निकांड मामले में सभी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. बता दें कि शुक्रवार को इस मामले के आरोपी पवन अग्रवाल हजरतगंज थाने पहुंचे. जहां उन्होंने अपना बयान दर्ज कराया. इस दौरान पवन ने होटल के स्टाफ की लापरवाही की बात को स्वीकार किया. आपको बता दें कि तकरीबन दो घंटे तक पूछताछ चली. 


वकीलों की मौजूदगी में हुआ बयान दर्ज 
आपको बता दें कि न्यायालय ने होटल मालिक पवन अग्रवाल को अग्रिम जमानत दी है. इसके बाद हजरतगंज पुलिस ने एक नोटिस जारी किया, जिसके तहत उन्हें बयान दर्ज कराने के लिए बुलाया गया. नोटिस मिलने के बाद शुक्रवार को वह व्हील चेयर पर हजरतगंज थाने पहुंचे. इस दौरान थाने में उनके वकील भी मौजूद रहे. जहां वकीलों की मौजूदगी में पवन ने अपना बयान दर्ज कराया.


सभी मालिकों पर दर्ज हुआ था गैर इरदतन हत्या का मामला
आपको बता दें कि लेवाना अग्निकांड मामले में बीते 6 सितंबर को होटल के मालिकों राहुल और रोहित अग्रवाल और जीएम सागर श्रीवास्तव को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था. फिलहाल, ये सभी जेल में बंद हैं. जानकारी के मुताबिक पुलिस ने सभी पर गैर इरदतन हत्या और मामले में लापरवाही बरतने को लेकर मुकदमा दर्ज किया है. इस मामले की विवेचना चल रही है.


जानकारी के मुताबिक होटल में अग्निकांड से बचाव के कोई इंतजाम नहीं थे. इसके अलावा बिजली की अनियमितता, वैंटीलेशन का प्रबंध न होना, गैस सिलेंडर का असुरक्षित रखरखाव समेत कई लापरवाही मिली. मामना जा रहा है कि इस वजह से 5 सितंबर का अग्निकांड हुआ, जिसमें 4 लोगों की जान चली गई.


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