मऊ: बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. गैंगस्टर एक्ट के मामले में मुख्तार अंसारी की जमानत याचिका खारिज हो गई है. प्रभारी विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट दिनेश कुमार चौरसिया की अदालत में मामले की सुनवाई हुई. जिसमें बचाव पक्ष और विशेष लोक अभियोजक की दलीलों को सुनने के साथ केस डायरी का अवलोकन करने के बाद कोर्ट ने जमानत अर्जी खारिज कर दी. 


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बता दें कि विधायक निधि का दुरुपयोग करने के मामले में पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी के खिलाफ सरायलखंसी थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया था. जिसमें मुख्तार अंसारी सहित कई लोगों को आरोपी बनाया गया था. मामले की विवेचना चल रही है. इसी केस को लेकर मुख्तार अंसारी ने जमानत अर्जी दाखिल की थी. जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है. बता दें कि मुख्तार अंसारी पर मऊ के अलावा अलग-अलग जिलों में गैंगस्टर एक्ट के 9 मामले समेत 58 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं. 


मुख्तार अंसारी को दोहरा झटका, जमीन कब्जा करने के मामले में भी जमानत याचिका खारिज


 


बता दें, इसके अलावा आज लखनऊ में गैरकानूनी ढंग से जमीन कब्जा करने के मामले में दर्ज मुकदमे में भी लखनऊ की अपर एवं सत्र न्यायालय ने मुख्तार की जमानत अर्जी खारिज कर दी है. लखनऊ जनपद न्यायालय में चल रहे 236/2020 के मामले में मुख्तार अंसारी के ऊपर गैर कानूनी ढंग से जमीन पर कब्जा करने का मामला चल रहा था. डाली बाग में भी अवैध निर्माण किया गया था, जिसे योगी सरकार ने गिराकर बुलडोजर चला दिया था. 


अपार एवं सत्र न्यायालय में शनिवार को मुख्तार अंसारी की तरफ से अधिवक्ता अरुण सिन्हा की तरफ से पैरवी की गई और अपना पक्ष रखा गया जबकि सरकारी अधिवक्ता आशीष अग्निहोत्री, अशोक त्रिपाठी, आशुतोष कुमार और नरेंद्र सिंह गौतम की तरफ से पक्ष रखा गया.


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