प्रयागराज: बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है. विधायक निधि दुरुपयोग मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमानत अर्जी खारिज कर दी है. कोर्ट ने अपराधिक इतिहास को देखते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया. बता दें, मुख्तार अंसारी पर विधायक निधि के 25 लाख रुपये के दुरुपयोग आरोप है. 31 मई को कोर्ट ने पूरे प्रकरण पर सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित किया था. जस्टिस राहुल चतुर्वेदी की एकलपीठ मुख्तार अंसारी की अर्जी पर फैसला सुनाया. 


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