Pervez Musharraf Death: पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति का निधन, आगरा शिखर वार्ता में इस मुद्दे पर अड़ गए थे जनरल परवेज मुशर्रफ
पाकिस्तान के पूर्व सेनाध्यक्ष और राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ का लंबी बीमारी के बाद दुबई (Dubai) के एक अस्पताल में रविवार को निधन हो गया. पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से ये खबर सामने आई है. परवेज मुशर्रफ गंभीर बीमारियों के शिकार थे.
Pervez Musharraf Death: पाकिस्तान के पूर्व सेनाध्यक्ष और राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ का लंबी बीमारी के बाद दुबई (Dubai) के एक अस्पताल में रविवार को निधन हो गया. पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से ये खबर सामने आई है. परवेज मुशर्रफ गंभीर बीमारियों के शिकार थे. मीडिया रिपोर्ट्स में मुशर्रफ को कुछ हफ्तों के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया था.
आगरा शिखर वार्ता
हाल के दशकों में अगर भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध की बात होती है तो उनमें जुलाई 2001 की आगरा शिखर वार्ता का जिक्र जरूर होता है. आगरा को उसकी गंगा-जमुनी साझी विरासत के लिए चुना गया, लेकिन अफसोस यहां भारत और पाक के बीच उच्चस्तरीय वार्ता हुई लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकला.जुलाई 2001 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और मुशर्रफ की आगरा में मुलाकात हुई. इस शिखर वार्ता में कश्मीर मसले को लेकर मुशर्रफ के साथ सहमति नहीं बनी. मुशर्रफ के अडि़यल रवैये के कारण ये वार्ता पटरी से उतर गई थी. अटल बिहारी वाजपेयी ने मुशर्रफ से कश्मीर में सीमा पार से होने वाली आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए कहा था.
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कारगिल युद्ध की रची थी साजिश
उन्होंने ही साल 1999 में भारत के खिलाफ कारगिल युद्ध की साजिश रची थी. मुशर्रफ ने सेना प्रमुख रहते हुए पाकिस्तान में तख्तापलट करते हुए मार्शल लॉ भी घोषित किया था।
दिल्ली में पैदा हुए थे परवेज मुशर्रफ
बता दें कि परवेज मुशर्रफ का जन्म 11 अगस्त 1943 को भारत की राजधानी दिल्ली में हुआ था. उन्हें 19 अप्रैल 1961 को पाकिस्तान सैन्य अकादमी काकुल से कमीशन मिला था. परवेज मुशर्रफ को 1998 में जनरल के पद पर पदोन्नत किया गया और सेना प्रमुख (सीओएएस) के रूप में पदभार संभाला था. 1999 में सफल सैन्य तख्तापलट के बाद परवेज मुशर्रफ दक्षिण एशियाई राष्ट्र के दसवें राष्ट्रपति थे.
मुशर्रफ को मिली थी फांसी की सजा
परवेज मुशर्रफ को फांसी की सजा सुनाई गई थी. पाकिस्तान के इतिहास में पहली बार पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस वकार अहमद सेठ की अध्यक्षता में विशेष अदालत की तीन सदस्यीय पीठ ने ऐसी सजा सुनाई थी.
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