समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान (Azam Khan)और उनके विधायक बेटे अब्दुल्लाह आजम को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है.
Trending Photos
मोहम्मद गुफरान/प्रयागराज: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान (Azam Khan)और उनके विधायक बेटे अब्दुल्लाह आजम को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. रामपुर के अजीम नगर कोतवाली में नगरपालिका की सफाई मशीन को चोरी करने के आरोप में दर्ज मुकदमे में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दोनों की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है. मामले में कोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब भी किया है. मामले की अगली सुनवाई अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में होने की उम्मीद है. इलाहाबाद हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने आजम खान के अधिवक्ता इमरान उल्ला और विनीत विक्रम को सुनने के बाद गिरफ्तारी पर रोक लगाई है. कोर्ट में आजम खान की तरफ से कहा गया कि उन्हें राजनीतिक साजिश के तहत इस मामले में आरोपी बनाया गया है.
कुछ दिनों पहले रामपुर के मौलाना जौहर अली विश्विद्यालय में जेसीबी से खुदाई के दौरान नगर पालिका की सफाई मशीन मिली थी. इस मामले में आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम समेत सात लोगों के खिलाफ वाकर अली खान नाम के व्यक्ति की शिकायत पर धारा 409, 120-B और सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम धारा 2 और 3 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था. आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर गिरफ्तारी पर रोक लगाने के साथ ही एफआईआर रद्द करने की मांग की थी. कोर्ट में आजम खान की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता इमरान उल्ला और विनीत विक्रम ने पक्ष रखा. सरकार की तरफ से महाधिवक्ता अजय कुमार मिश्रा पेश हुए. कोर्ट ने मामले में आजम खान और उनके विधायक बेटे अब्दुल्ला आजम को बड़ी राहत देते हुए गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में याचिका पर अगली सुनवाई की उम्मीद है.
यह भी पढ़ें: RLD का किसान सम्मेलन रद्द, क्या सतपाल मलिक ने RLD के प्लान पर फेरा पानी!
सुप्रीम कोर्ट ने नहीं मिली राहत
सपा नेता आजम खान की मौलाना जौहर यूनिवर्सिटी पर यूपी सरकार की कार्रवाई के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इंकार कर दिया. सुप्रीम कोर्ट से आजम खान को राहत नहीं मिली. सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान को इलाहाबाद हाई कोर्ट जाने के लिए कहा है. वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने सपा नेता आजम खान पर दर्ज 3 नए FIR का मामला SC में रखा था. सिब्बल ने कहा आजम खान पर 87 केस थे. मुश्किल से जमानत मिली. अब नए केस बना दिए गए. सिब्बल ने कहा यूनिवर्सिटी में नगर निगम की मशीन मिलने से लेकर कई बातें कही जा रही हैं. बच्चों की पढ़ाई भी बाधित हो गई है.
दिवाली पर योगी सरकार का तोहफा, गरीब परिवारों को मिलेगा मुफ्त गैस सिलेंडर !