नई दिल्ली: आज के समय में आधार हम सभी के लिए बेहद जरूरी दस्तावेज बन चुका है. किसी भी काम के लिए, चाहे कोई सरकारी योजना का लाभ लेना, राशन लेना या कोई काम कराना हो हर जगह आधार की जरूरत पड़ती है. हमारी नागरिकता की पहचान भी आधार से ही होती है. ऐसे में जरूरी है कि हमारे आधार का गलत इस्तेमाल न हो. हम अपने आधार को सुरक्षित रखें, इसके लिए सरकार ने आधार जारी करने वाली संस्था को कुछ अधिकार दे दिए हैं. 


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एक करोड़ तक का लगेगा जुर्माना
अगर कोई व्यक्ति या संस्था आपके आधार का गलत इस्तेमाल करता है तो अब उसके ऊपर 1 करोड़ रुपये का जर्माना लग सकता है. इसे लेकर केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है. लेकिन इस फैसलों को कोर्ट में चुनौती का सामना करना पड़ सकता है. बता दें केंद्र सरकार ने 2 नवंबर को  UIDAI (जुर्माने का अधिनिर्णय) नियम 2021 की अधिसूचना जारी की. इस नियम के तहत प्राधिकरण एक अधिकारी को विशेष तौर पर नियुक्त कर सकता है. बता दें जुर्माने की राशि यूआईडीएआई (UIDAI) के फंड में जमा की जाएगी. 


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करीब 2 दो साल बाद जारी हुई अधिसूचना 
भारत सरकार की ओर से यह अधिसूचना करीब दो साल बाद जारी की गई है. इस अधिसूचना में कहा गया है, कि यूआईडीएआई  UIDAI के निर्देशों का उल्‍लंघन करने पर इसकी शिकायत की जा सकती है. इस शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ पर एक करोड़ का जुर्माना लगाया जा सकता है. इसके लिए संस्‍था एक अधिकारी की नियुक्ति करेगी. 


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अभी तक UIDAI के पास नहीं था अधिकार 
बता दें अभी तक UIDAI के पास आधार अधिनियम के तहत आधार इकोसिस्‍टम में गलत संस्‍थाओं के खिलाफ कार्रवाई करने का कोई अधिकार नहीं था. साल 2019 में पारित हुए कानून में तर्क  (reason) दिया गया था कि निजता की रक्षा के लिए और UIDAI की स्वायत्तता सुनिश्चित करने के लिए इसे लागू करने की आवश्‍यकता है. 


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क्यों लिया गया ये फैसला ?
आज के डिजिटल दौर में जहां एक ओर सब कुछ आसान हो गया है, तो इसी के साथ Cyber Crime भी बहुत बढ़ा है. आधार (aadhar) का भी खूब गलत इस्तेमाल किया जाने लगा है, ऐसे में जब आधार का इस्तेमाल बैंक से पैसे निकलने से लेकर इनकम टैक्‍स रिटर्न भरने तक हर काम में किया जाता है. ऐसे में आधार को सुरक्षित रखना बेहद जरूरी है. इसी को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है.


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