लखनऊ: उत्तर प्रदेश में आज यानी शुक्रवार से दिल्ली और महाराष्ट्र की तरह सार्वजनिक स्थानों पर मास्क लगाने की पाबंदियों को हटा दिया गया है. राज्य में कोविड-19 पेंडमिक एक्ट को समाप्त कर दिया गया है. यानी की अब किसी भी शख्स को मास्क लगाने की जरूरत नहीं है. प्रदेश सरकार के मुताबिक आगे इस पेंडेमिक ऐक्ट को विस्तार नहीं दिया जाएगा. 


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मास्क न लगाने पर नहीं लगेगा जुर्माना 
बता दें, यूपी में सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं लगाने पर जुर्माना लगता था. ऐसे में कोरोना के मामलों में कमी होने पर मास्क नहीं लगाने का फैसला लिया गया है. स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि 31 मार्च तक महामारी अधिनियम प्रदेश में लागू था. अब इसे बढ़ाया नहीं जा रहा है.


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कोविड-19 से संबंधित सभी पाबंदियां समाप्त 
उन्होंने कहा कि अधिनियम को विस्तार न दिए जाने से अनिवार्य रूप से मास्क लगाने समेत कोविड-19 से संबंधित सभी पाबंदियां समाप्त हो जाएंगी. दो साल से ज्यादा समय के बाद महामारी से संबंधित पाबंदियों को हटाया जा रहा है. अब पब्लिक प्लेस में मास्क न लगाने पर चालान या अन्य कार्रवाई नहीं की जा सकेगी. इसके अलावा पेंडेमिक का हवाला देकर स्वास्थ्य महकमे से जिन कर्मचारियों को जोड़ा गया था, उनका अटैचमेंट भी समाप्त हो जाएगा.


देश की राजधानी में भी पांबदियां हुई खत्म
हालांकि, जानकारों के मुताबिक मास्क पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अब व्यक्ति के खुद के हाथ में है. इसके साथ ही आपको बता दें, गुरुवार को दिल्ली में भी सार्वजनिक स्थानों पर मास्क लगाने की पाबंदी को हटा दिया गया है. साथ ही महाराष्ट्र में भी कोरोना संबंधी सभी प्रतिबंध को हटा दिया गया है. अब राज्‍य में मास्‍क पहनना जरूरी नहीं होगा. 


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