Rules for Bar in UP: यूपी के एल्कोहल और फन लवर्स के लिए एक बड़ी खबर है. अब राज्य में छोटी जगहों पर भी बार खोले जा सकेंगे. बीते मंगलवार ही यूपी सरकार ने कैबिनेट मीटिंग में आबकारी (बार लाइसेंस की स्वीकृति) नियमावली (प्रथम संशोधन) के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

सत्ता के नशे में रहकर आजम खान सरकारी संपत्तियों को खुद की जागीर समझने लगे थे-इलाहाबाद हाईकोर्ट


मिनिमम केपैसिटी और एरिया घटाए गए
अभी तक बार का लाइसेंस पाने के लिए 200 वर्गमीटर सिटिंग एरिया जरूरी था, लेकिन अब इसे घटाकर 100 वर्गमीटर कर दिया गया है. वहीं, मिनिमम केपैसिटी पहले 40 लोगों की हुआ करती थी, जो अब घटाकर 30 कर गी हई है.


नहीं देना होगा शपथ पत्र
बताया जा रहा है कि अब बिल्डिंग को लेकर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के साथ सर्टिफिकेट और एफिडेविट भी नहीं देना पड़ेगा. इसकी जगह उस नक्शे की अटेस्टेड कॉपी देनी होगी, जो संबंधित डेवलपमेंट अथॉरिटी या लोकल बॉडी ने अप्रूव की हो. 


खाना परोसने के लिए कमर्शियल लाइसेंस की जरूरत नहीं
वहीं, जानकारी के मुताबिक, जो होटल-रेस्टोरेंट शराब या बीयर का लाइसेंस रखते हैं, उन्हें खाना परोसने के लिए बिजनेस लाइसेंस लेने की जरूरत भी नहीं होगी. इतना ही नहीं, आवासीय परिसर में अपने परिवार के साथ शराब पीने के लिए होम लाइसेंस लेने की पेचीदगियों भी खत्म कर दिया गया है.


पर्सनल होम बार लाइसेंस के लिए नियम
आबकारी विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय आर.भूसरेड्डी ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया है कि पर्सनल होम बार लाइसेंस के प्रावधानों में संशोधन किए गए हैं. आवासीय परिसर में अब देश में बनी अंग्रेजी शराब और इंपोर्टेड अल्कोहल अपनी फैमिली, फ्रेंड्स, गेस्ट (सबकी उम्र 21 साल से ऊपर होनी चाहिए) पीने के लिए व्यक्ति को पर्सनल होम बार लाइसेंस स्वीकृत किये जा सकेंगे. वहीं, अब इस लाइसेंस के लिए परिसर का निरीक्षण केवल आबकारी आयुक्त की परमिशन पर ही किया जा सकेगा.


WATCH LIVE TV