UP RERA : यूपी रेरा ने गौर ग्रुप और महागुन समेत 11 बिल्डरों पर लगाया करोड़ों का जुर्माना
UP RERA : यूपी रेरा ने मनमानी करने वाले बिल्डरों को नए साल के पहले तगड़ा झटका दिया है. रेरा ने गौर ग्रुप और महागुन समेत 11 बिल्डरों पर करोड़ों का जुर्माना लगाया है.स
UP RERA Builders : उत्तर प्रदेश में बिल्डरों पर नजर रखने वाली संस्था यूपी रेरा ने मनमानी करने वाले रियल एस्टेट डेवलपरों के खिलाफ नए साल के पहले कड़ा कदम उठाया है. उसने गौर ग्रुप (Gaur Group) और महागुन (Mahagun India) समेत 11 बिल्डरों पर करोड़ों रुपये का जुर्माना लगाया है. ये जुर्माना 15 दिन से एक महीने के भीतर जमा करने का आदेश दिया गया है, अन्यथा उन पर और भी बड़ी कार्रवाई हो सकती है.
गौतमबुद्ध नगर में 11 बिल्डरों पर यूपी RERA ने ये जुर्माना लगाया है. मनमानी करने वाले और मानकों की धज्जियां उड़ाने वाले बिल्डरों पर कुल 1.77 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. रेरा ने 112वीं बैठक के आदेशों का पालन नहीं करने पर ये कार्रवाई की है. रियल एस्टेट डेवलपर्स (Real Estate Developers) को एक महीने में जुर्माने की ये राशि जमा करने का आदेश दिया गया है.
जानें किस बिल्डर पर कितना जुर्माना
रुद्रा बिल्डवेल होम्स : 49.26 लाख
सिक्का इंफ्रास्ट्रक्चर (Sikka Infrastucture): 29.88 लाख
एसआरबी प्रमोटर्स : 22.10 लाख
मिस्ट डायरेक्ट सेल्स : 20.30 लाख
वेल्यूएंट इंफ्रा डेवलपर्स : 12.98 लाख
महागुन इंडिया (Mahagun India): 10.61 लाख
गार्डेनिया इंडिया (Gardenia India): 6. 85 लाख
लॉजिक्स बिल्डटेक : 6.65 लाख
रुद्रा बिल्डटेक प्रोजेक्ट्स : 6.09 लाख
गौड़ संस इंफ्रास्ट्रक्चर (Gaur sons): 6.12 लाख
एसडीएस (SDS) इंफ्राकॉन और एनआरआई टाउनशिप : 4.51 लाख बकाया
इससे पहले 20 दिसंबर को यूरी रेरा ने 13 बिल्डरों पर 500 करोड़ रुपये का जुर्माना आदेशों का पालन न करने को लेकर लगाया था. इससे पहले उत्तर प्रदेश भूसंपदा विनियामक प्राधिकरण यानी यूपी रेरा और आवास विकास प्राधिकरण की ओर से बिल्डरों को पुराना बकाया चुकाने के लिए नोटिस दिया गया है. बिल्डरों को सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली थी. हालांकि रेरा ने बिल्डरों को बकाया पर ब्याज में दो साल तक की छूट दी है.
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