लखनऊ: उत्तर प्रदेश (Uttar pradesh) की विधवाओं (widows) के लिए सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM yogi Adityanath) एक तोहफा देने जा रहे हैं. मुख्यमंत्री कन्या विवाह या सामूहिक विवाह योजना के तहत विधवा की बेटी के साथ ही यदि विधवा दूसरी शादी करना चाहती है तो उसे भी शादी की अनुदान (Grant) की राशि मिलेगी. इस योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर 18 साल की आयु से ऊपर युवती और 21 साल के ऊपर के युवक को अनुदान दिया जाता है.


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इस लाभ के लिए नए साल से अनुदान के ल‍िए आवेदन किए जा सकते हैं. अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति, अल्पसंख्यक वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर को अनुदान दिया जाएगा.  लखनऊ के सभी विकासखंडों, नगर पंचायतों और नगर निगम में सामूहिक विवाह अनुदान योजना या शादी अनुदान योजना के तहत आवेदन किया जा सकता है.


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दिया जाएगा शादी का अनुदान


इस आवेदन (Apply) के लिए शादी के तीन महीने पहले या शादी के तीन महीने बाद तक आवेदन की सुविधा है. जिला समाज कल्याण अधिकारी के मुताबिक मुख्य विकास अधिकारी के निर्देश पर अगले साल सामूहिक विवाह (group marriage) की तैयारी की जा रही है. आवेदन प्रोसेस शुरू हो गया है. विधवा यदि दूसरा विवाह करना चाहती है तो उसे भी शादी अनुदान दिया जाएगा. निराश्रित कन्या, विधवा महिला की पुत्री, दिव्यांगजन अभिभावक की पुत्री और दिव्यांग और विधवा को अनुदान में प्राथमिकता दी जाएगी.


जानें कितना मिलता है अनुदान?
शादी होने के तीन महीने पहले या तीन महीने बाद तक समाज कल्याण विभाग की साइट पर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है. ये अनुदान लड़की के बैंक खाते में भेज दिया जाता है. खुद शादी करने पर 20 हजार और सामूहिक शादी होने पर 51 हजार रुपये का अनुदान मिलता है.  इसमे 35 हजार रुपये लड़की के बैंक खाते में भेजा जाता है और 10 हजार रुपये का शादी का सामान और छह हजार शादी में खर्च के लिए मिलते हैं. गरीबी रेखा से नीचे जीवन जाने वाले परिवारों को शादी अनुदान का भुगतान समाज कल्याण विभाग करता है. 


इतने लाभार्थियों को भेजा गया पैसा
लॉकडाउन से पहले आवेदन करने वाले सभी 1790 लाभार्थिंयों के खाते में पैसा भेजा जा चुका है. 99 गरीब कन्याओं को अनुदान दिया गया. खरमास लगने के कारण 16 दिसंबर से शादियां बंद हैं. 18 जनवरी को एक दिन की लगन है. फिर इसके बाद 22 अप्रैल से 15 जुलाई तक में शादियां होंगी.


ये दस्तावेज हैं जरूरी
आवेदक का पहचान पत्र
आवेदक की शादी का प्रमाण पत्र
जाति प्रमाण पत्र
आय प्रमाण पत्र
आधार कार्ड
राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता
पासपोर्ट साइज फोटो
मोबाइल फोन नंबर


ऐसे मिलता है अनुदान 
इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को सूबे का निवासी होना जरूरी है. हर जाति और धर्म के लोगों को शादी अनुदान दिया जाता है. 18 साल के ऊपर के युवतियां शादी अनुदान के लिए पात्र होंगी. इसके लिए ग्रामीण इलाके में रहने वाले परिवार की वार्षिक आय 46,080 रुपये और शहरी इलाके में रहने वाले परिवार की आय 56,460 रुपये होनी चाहिए. शादी के समय लड़की की आयु 18 वर्ष पूरी होनी चाहिए और लड़के की आयु 21 साल पूरी होनी चाहिए तभी अनुदान मिलेगा. वेबसाइट WWW.shadianudan.upsdc.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. 


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