Uttarakhand News : उत्तराखंड हाईकोर्ट ने मध्यप्रदेश की एक हिंदू युवती को हरिद्वार जिले की रुड़की की पिरान कलियर दरगाह (Piran Kaliyar Dargah of Roorkee) में नमाज पढ़ने की अनुमति दी है. नैनीताल हाईकोर्ट ने हरिद्वार जिलाधिकारी और एसएसपी को निर्देश दिए हैं कि युवती को पूरी तरह से सुरक्षा प्रदान की जाए. इसके बाद हरिद्वार पुलिस ने भी युवती को पिरान कलियर में नमाज पढ़ाने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं.


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एसएसपी हरिद्वार अजय सिंह का कहना है कि अभी तक हरिद्वार पुलिस को नैनीताल हाईकोर्ट का लिखित फैसला प्राप्त नहीं हुआ है मगर जनपद की पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से युवती को सुरक्षा देने के लिए अपनी तैयारी कर चुका है एसएसपी अजय सिंह के अनुसार हाईकोर्ट के फैसले को लागू कराने के लिए आला अधिकारियों को आदेशित किया जा चुका है और कोई भी कहीं भी जाकर पूजा पाठ कर सकता है और अगर इस दौरान किसी ने कानून हाथों में लेने की कोशिश की तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी


मध्यप्रदेश के नीमच की रहने वाली 22 वर्षीय हिंदू युवती ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी कि उसे पिरान कलियर दरगाह में नमाज पढ़ने की अनुमति प्रदान की जाए याचिका में कहा गया था कि उसे और उसके परिवार को विभिन्न धार्मिक संगठनों से खतरा है.


मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की डबल बेंच ने हरिद्वार के डीएम और एसएसपी को आदेश दिए हैं कि वह युवती के परिवार को कट्टरपंथियों से होने वाले जान के खतरे से ना केवल सुरक्षा दे बल्कि रुड़की में विश्वप्रसिद्ध दरगाह कलियर शरीफ में नमाज पढ़ने की अनुमति प्रदान करते हुए पूरी तरह से सुरक्षा दे मामले में हरिद्वार पुलिस पूरी तरह से कमर कस के तैयार है.


 


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