UP Nikay Chunav 2022: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ओबीसी आरक्षण के बिना तत्काल नगर निकाय चुनाव कराने का आदेश दिया था. हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में यूपी सरकार को बड़ी राहत दे दी. कोर्ट ने यूपी सरकार को ओबीसी आरक्षण लागू करने के लिए तीन महीने का समय दे दिया, लेकिन अब सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नगर निकाय चुनाव कब तक हो सकता है? सरकार का अगला कदम क्या होगा? इतने दिनों तक निकायों का काम काज कैसे चलेगा? इलाके के विकास कार्य कैसे होंगे? सवाल बहुत सारे हैं और उन्हें समझने से पहले जानने की जरूरत है. आइए जानते हैं.