लॉकडाउन में शराब की दुकानें खुली रहेंगी या नहीं? गुरुवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट करेगा सुनवाई
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लॉकडाउन में शराब की दुकानें खुली रहेंगी या नहीं? गुरुवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट करेगा सुनवाई

अधिवक्ता सुनील चौधरी ने खत के जरिए कहा कि वाइन शॉप पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है. लिहाजा उत्तर प्रदेश में शराब की ब्रिकी पर फौरन रोक लगाई जाए. 

फाइल फोटो

मो. गुफरान/प्रयागराज: कोरोना संकट को देखते हुए उत्तर प्रदेश में लागू लॉकडाउन के बीच शराब की दुकानें खुली रहेंगी या नहीं इस पर गुरुवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई होगी. वकील सुनील चौधरी की ऑनलाइन अपील पर चीफ जस्टिस गोविंद माथुर और जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा की बेंच सुबह करीब साढ़े 11 बजे सुनवाई शुरू करेगी.

दरअसल, लॉकडाउन के दूसरे चरण की समाप्ति और तीसरे फेज की शुरुआत के बाद 4 मई से योगी सरकार ने केंद्र की गाइडलाइन का पालन करते हुए सशर्त शराब की दुकानें खोलने के आदेश दिए हैं. लेकिन ठेकों के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हुए उमड़ी भीड़ को देखते हुए चिंता जाहिर की गई है. अधिवक्ता सुनील चौधरी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस और रजिस्ट्रार जनरल को ऑनलाइन खत भेजा है.

सुनील चौधरी ने खत के जरिए कहा कि वाइन शॉप पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है. लिहाजा उत्तर प्रदेश में शराब की ब्रिकी पर फौरन रोक लगाई जाए. हालांकि वकील सुनील चौधरी ने सरकार की मंशा और अर्थव्यवस्था को देखते हुए शराब की ऑनलाइन बिक्री या होम डिलिवरी की इजाजत देने की मांग की है.

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