Ghaziabad news: देश की राजधानी से सटे शहर गाजियाबाद में अब कुत्तों को पालने में आपकी जेब ढीली हो सकती है. उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद शहर में एक अप्रैल से कुत्ता पालना महंगा हो जाएगा. नगर निगम के नए नियम के अनुसार पालतू कुत्तों पर रजिट्रेशन फीस अप्रेल के महीने से 1000 रुपये हो जाएगी. अभी तक यह फीस 200 रुपये थी. नगर निगम के इस नियम के अनुसार पालतू कुत्तों का रजिस्ट्रेशन नहीं कराने वालों पर पांच हजार का जुर्माना भी लगाया गया है. 


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पंजीकरण करना अनिवार्य 
इस नियम के अनुसार पालतू कुत्तों के लिए निगम में पंजीकरण कराना अनिवार्य है. शहर में अभी तक शहर में लगभग 15 हजार पालतू कुत्ते है. इनमें से 6 हजार कुत्तों का पंजीकरण है, बाकी का अभी तक कोई भी रिकॉर्ड नहीं है. हर साल पंजीकरण का नवीनीकरण कराना भी नियम में शामिल है. निगम के पशु चिकित्सा एवं कल्याण अधिकारी डॉ. अनुज सिंह ने बताया कि एक अप्रैल से यह नियम लागू हो जाएंगे. उन्होंने बताया पालतू कुत्ते के काटने पर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. लोगों से अपील है कि वह नसबंदी कराकर पालतू कुत्तों का पंजीकरण करा लें, इसके बाद सख्ती शुरू हो जाएगी.


इन कुत्तों को पालने पर प्रतिबंध
बता दें कि नगर निगम ने एक साल पहले ही पिटबुल, रॉटविलर और डोगो अर्जेंटीनो नस्ल के कुत्तों को पालने पर रोक लगा दी थी. प्रतिबंधित होने के बाद भी लोग इन्हें पाल रहे है. इसी को देखते हुए निगम प्रतिबंध नस्ल के कुत्तों पालने वालों पर सख्ती नहीं कर रहा है. इन सभी नस्लों के कित्तों को ज्यादा खतरनाक माना जाता है. 


नियम और शर्ते
नियम के अनुसार एक फ्लैट में अधिकतम दो कुत्तों का ही रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है. पालतू कुत्तों द्वारा की गंदगी की सफाई की जिम्मेदारी कुत्ते के मालिक की होगी. कोई भी व्यक्ति किसी के घर के सामने कुत्तों को खाना नहीं खिलाएगा और न गंदगी फैलाएगा. सार्वजनिक स्थान जैसे-पार्क और लिफ्ट में कुत्तों को ले जाते समय उनके मुंह पर मजल लगाना अनिवार्य है, लेकिन अधिक गर्मी के मौसम में जहां लोग कम हो मजल हटा सकते हैं.


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