Uphaar Tragedy Evidence Tampering Case: उपहार हादसा मामले में अंसल बंधुओं को झटका लगा है. पटियाला हाउस कोर्ट ने सबूतों के साथ छेड़छाड़ के मामले में सुशील और गोपाल अंसल को दोषी ठहराए जाने के चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के आदेश को बरकरार रखा. अंसल बंधुओं की सजा में रियायत की मांग पर कोर्ट कल मंगलवार को सुनवाई करेगी. इससे पहले चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने अंसल बंधुओं को सबूतों के साथ छेड़छाड़ के मामले में दोषी ठहराते हुए 7 साल की सजा सुनाई थी.


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कोर्ट फिर से सुनेगी दलीलें


मामले में कोर्ट सजा पर नए सिरे से दलीलें सुनेगी. अंसल बंधुओं ने सबूतों से छेड़छाड़ के आरोप में पिछले साल आठ नवंबर को मजिस्ट्रेट की अदालत द्वारा उन्हें सात साल की जेल की सजा को चुनौती दी थी. कोर्ट ने अंसल पर 2.25 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया था. कोर्ट ने अंसल के अलावा पीपी बत्रा, अनूप सिंह और दिनेश चंद शर्मा को भी सात साल की जेल की सजा सुनाई थी.


इन आरोपों में हुई थी सजा


कोर्ट ने आरोपियों पर अपराध के लिए उकसाने, सबूतों के गायब होने, एक लोक सेवक द्वारा आपराधिक विश्वासघात और आपराधिक साजिश के लिए दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई थी. चार्जशीट के अनुसार, छेड़छाड़ किए गए दस्तावेजों में घटना के तुरंत बाद बरामदगी का विवरण देने वाला एक पुलिस ज्ञापन, सिनेमा हॉल के अंदर स्थापित ट्रांसफार्मर की मरम्मत के संबंध में दिल्ली अग्निशमन सेवा के रिकॉर्ड, प्रबंध निदेशक की बैठकों के मिनट और चार चेक शामिल हैं.


59 लोगों की हुई थी मौत


कोर्ट ने मामले में एक अन्य आरोपी अनूप सिंह की दोषसिद्धि को खारिज कर दिया. अंसल बंधुओं पीपी बत्रा और दिनेश शर्मा समेत सभी दोषियों को मंगलवार को कोर्ट में पेश किया जाएगा. हाई कोर्ट ने इस साल 16 फरवरी को सजा पर रोक लगाने से इनकार करते हुए सत्र न्यायाधीश को आरोपी की अपील पर जल्द से जल्द फैसला करने का निर्देश दिया था. जेपी दत्ता की फिल्म 'बॉर्डर' की स्क्रीनिंग के दौरान 13 जून 1997 को उपहार सिनेमा में आग लगने के बाद भगदड़ में कम से कम 59 लोगों की जान चली गई और 100 से अधिक लोग घायल हो गए थे.


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