अजान विवाद के बीच अजमेर में लाउडस्पीकर पर लगा बैन, धार्मिक झंडों पर भी रोक
Loudspeker Ban In Ajmer: राजस्थान के अजमेर में धार्मिक और सार्वजनिक स्थलों पर लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है. लाउडस्पीकर से अजान किए जाने पर कई राजनीतिक पार्टियों के नेता आपत्ति जता चुके हैं.
अजमेर: राजस्थान (Rajasthan) के अजमेर (Ajmer) में प्रशासन ने सभी सार्वजनिक और धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर (Loudspeaker) के इस्तेमाल को लेकर रोक लगा दी है. प्रशासन का कहना है कि ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए ये फैसला लिया गया है. अजमेर प्रशासन का ये आदेश शहर में 7 अप्रैल से लागू हो चुका है. इसके अलावा अजमेर में धार्मिक झंडों पर भी रोक लगा दी गई है. गौरतलब है कि हाल ही में अजान विवाद ने तूल पकड़ा था. माना जा रहा है कि इस फैसले के पीछे की वजह ध्वनि प्रदूषण के अलावा अजान विवाद भी है.
आदेश के मुताबिक, कोई व्यक्ति या उनका समूह या प्रतिनिधि किसी भी प्रकार के धार्मिक या अन्य समारोह के लिए डीजे का इस्तेमाल बिना अनुमति नहीं करेगा. अगर कोई इनका इस्तेमाल करना चाहे तो संबंधित एसडीएम से पहले से अनुमति लेनी होगी. ये अनुमति रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक के लिए नहीं मिलेगी. अनुमति मिलने के बाद ध्वनि प्रदूषण का स्तर ध्वनि प्रदूषण (विनियमन एवं नियंत्रण) नियम 2000 की अनुसूची में निर्धारित स्तर से अधिक नहीं हो सकेगा.
ये भी पढ़ें- UP: जेलों में बजेगा महामृत्युंजय और गायत्री मंत्र, जेल मंत्री ने दिया आदेश
इसके अलावा अजमेर में धर्मिक झंडों और अन्य धार्मिक प्रतीकों को लेकर रोक लगा दी गई है. अजमेर में धारा 144 लागू है. एसपी की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि बिना अनुमति के निजी संपत्ति पर भी धार्मिक झंडा नहीं लगाया जा सकता है. इससे लोक शांति भंग होने, कानून-व्यवस्था और सामाजिक सद्भाव के प्रतिकूल स्थिति बन सकती है.
अजमेर के एसपी के मुताबिक, प्रशासन के आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी.
LIVE TV