लखनऊ: कोरोना वायरस (Coronavirus) को फैलने से रोकने के लिए उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से लॉकडाउन लगाया जाएगा. लॉकडाउन शुक्रवार रात 10 बजे से 13 जुलाई की सुबह पांच बजे तक लागू रहेगा. हालांकि जरूरी सेवाओं में किसी तरह की कोई बाधा नहीं आएगी. कोरोना के मद्देनजर इस दौरान सभी ऑफिस, दुकान, बाजार, मंडी बंद को रखने का आदेश दिया गया है.


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लॉकडाउन के दौरान रेलवे और फ्लाइट का संचालन जारी रहेगा. इस दौरान पूरे यूपी में सफाई एवं स्वच्छता अभियान भी चलाया जाएगा. इसके अलावा ग्रामीण इलाकों के औद्योगिक कारखाने भी खुले रहेंगे, लेकिन शहरी इलाकों में जरूरी उद्योगों को छोड़कर सभी बंद रहेंगे. इन प्रतिबंधों को कड़ाई से लागू कराया जाएगा.


इस दौरान राष्‍ट्रीय एवं राज्‍य के हाईवे पर परिवहन जारी रहेगा. हाईवे के ढाबे और पेट्रोल पंप भी खुले रहेंगे. हालांकि यूपी सरकार ने इसको प्रतिबंध नहीं लॉकडाउन माना है. 


राज्य के मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने इस सिलसिले में जारी आदेश में कहा है कि पूरे प्रदेश में कोविड-19 तथा अन्य संचारी रोगों (इंसेफेलाइटिस, मलेरिया, डेंगू, कालाजार) के संक्रमण को रोकने के लिए सरकार ने विभिन्न प्रतिबंधों को लागू करने का निर्णय लिया है. सरकार द्वारा जारी एक बयान के मुताबिक कोविड-19 की वर्तमान स्थिति की समीक्षा के बाद इसके प्रभावी नियंत्रण के लिए यह निर्णय लिया गया है.


क्‍या खुलेगा और क्‍या रहेगा बंद?
तिवारी द्वारा इस संबंध में जारी किए गए निर्देशों में कहा गया है कि इस दौरान प्रदेश के सभी कार्यालय तथा सभी शहरी और ग्रामीण हाट, बाजार, गल्ला मंडी, व्यावसायिक प्रतिष्ठान आदि बंद रहेंगे. हालांकि, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाएं और आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति पहले की ही तरह जारी रहेगी. इन सेवाओं में कार्यरत व्यक्तियों, कोरोना वॉरियर, स्वच्छता-कर्मी तथा डोर स्टेप डिलीवरी से जुड़े व्यक्तियों के आने-जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा.


ट्रेनों का आवागमन जारी रहेगा. ट्रेनों से आने वाले यात्रियों के घर जाने के लिए जरूरत के हिसाब से बसों की व्यवस्था उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा की जाएगी. इन बसों को छोड़कर परिवहन निगम की सेवाओं का प्रदेश के अन्दर आवागमन प्रतिबंधित रहेगा.


अंतरराष्‍ट्रीय एवं घरेलू हवाई सेवाएं यथावत जारी रहेंगी. हवाई अड्डों से अपने गंतव्य स्थल को जाने वाले यात्रियों के आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा. माल वाहक वाहनों के आवागमन पर भी कोई पाबंदी नहीं रहेगी. इसके अलावा राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्गों पर परिवहन जारी रहेगा तथा इनके किनारे स्थित पेट्रोल पंप एवं ढाबे पूर्ववत खुले रहेंगे.


शुक्रवार से रविवार तक प्रदेश में साफ-सफाई और पेयजल आपूर्ति के लिए वृहद अभियान चलाया जाएगा. इसमें शामिल सभी अधिकारियों और कर्मचारियों पर पाबंदियां नहीं रहेंगी और इनसे संबंधित दफ्तर भी खुले रहेंगे.


निर्देश के मुताबिक स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोविड-19/संचारी रोग सर्विलांस टीम के माध्यम से प्रत्येक घर में रहने वाले सभी सदस्यों की व्यापक मेडिकल स्क्रीनिंग तथा सर्विलांस का अभियान यथावत चलता रहेगा. इन कार्यों में लगे हुए समस्त कोरोना वॉरियर, अधिकारी, कर्मचारियों को उनके पहचान पत्र के आधार पर आने-जाने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा.


निर्देश में कहा गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित औद्योगिक कारखाने खुले रहेंगे इनमें सामाजिक दूरी तथा स्वास्थ्य संबंधी अन्य निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाएगा, मगर शहरी क्षेत्रों में निरंतर चालू रहने वाले औद्योगिक कारखानों को छोड़ कर बाकी बंद रहेंगे.


इस अवधि में आवश्यक सेवाओं से सम्बन्धित कार्यालय एवं इन प्रतिबंध मुक्त सेवाओं से संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों का पहचान पत्र ही ड्यूटी पास माना जाएगा और उनकी आवाजाही को रोका नहीं जाएगा. सभी वृहद निर्माण कार्य-- एक्सप्रेस-वे, बड़े पुल एवं सड़कें, लोक निर्माण विभाग के बड़े निर्माण, सरकारी भवन तथा निजी परियोजनाएं जारी रहेंगी.


शासन द्वारा यह निर्देश भी दिए गए हैं कि हर जिले में जिलाधिकारी तथा पुलिस अधिकारियों द्वारा संयुक्त गश्त की जाएगी. पुलिस टीमों/यू0पी0 112 द्वारा गश्त करते हुए इस व्यवस्था का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा.


उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमितों के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं. राज्य में कोविड-19 मरीजों की संख्या 32,362 हो गई है.  नोएडा और गाजियाबाद की स्थिति चिंताजनक है. सबसे ज्‍यादा यहीं से मामले सामने आ रहे हैं. 


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